लखनऊ : संबंध बनाने से मना करने पर पत्नी के प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से काटने के आरोपी पति रवींद्र कुमार की जमानत अर्ज़ी को एडीजे रेखा शर्मा ने ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट ने मामले को गंभीर करार देते हुए कहा है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए प्रथम दृष्टया अभियुक्त अपने कृत्य के कारण जमानत का हकदार नहीं है.
कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया की वादी पीड़िता के भाई ने मोहनलालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की शादी छह वर्ष पूर्व आरोपी रवींद्र कुमार के साथ हुई थी. दोनों के कोई बच्चे नहीं थे. कहा गया कि इसी बात को लेकर आरोपी वादी की बहन को मारता पीटता था. लिहाज़ा वादी की बहन तीन माह से मायके में रह रही थी. आगे कहा गया कि 26 दिसम्बर 2022 को रवींद्र वादी की बहन को विदा कराकर ले गया और अप्राकृतिक दुष्कर्म किया. जिसका वादी की बहन ने विरोध किया. इस पर आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से काट दिया.
लूट की झूठी सूचना देने के अभियुक्तों को जमानत नहीं
अपने मालिक का 13 लाख रुपये हड़पने के लिए लूट की झूठी सूचना देने के आरोपी अर्जुन राठौर और अंकित यादव की ओर से अलग-अलग दी गई दो जमानत अर्ज़ियों को एडीजे रेखा शर्मा ने ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट में सरकारी वकील मुन्ना लाल ने बताया कि वादी अरुण जिंदल ने कैसरबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे तिलकनगर के अशोक से अपना 13 लाख रुपये लेना था, जिसे लाने के लिए वादी ने 19 अप्रैल को अपने दो कर्मचारियों अंकित यादव और अर्जुन राठौर को भेजा था. बताया गया कि दोनों कर्मचारी पैसा लेकर वापस आ रहे थे तभी लाल कुआं फ्लाईओवर पर दो बाइक पर सवार बदमाशों ने वादी के कर्मचारियों को रोक लिया और तमंचे के दम पर पैसे से भरा बैग लूट लिया. इस घटना के बाद वादी के कर्मचारियों अंकित यादव और अर्जुन राठौर ने अपने मालिक को सूचना दी थी. मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस की विवेचना में पता चला कि लूट की कहानी झूठी थी और आरोपी अंकित और अर्जुन ने पैसा हड़पने के लिए यह झूठी सूचना दी थी.