लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एसआई और एएसआई के 609 पदों पर भर्ती मामले में अवधारित किया है कि उक्त परीक्षा में वही अभ्यर्थी बैठने के योग्य थे जिनके पास डुएक/एनआईईएलआईटी (DOEACC/NIELIT) का ओ लेवल (O' level) सर्टिफिकेट था. इसी के साथ कोर्ट ने बीटेक, बीएससी (कम्प्यूटर साइंस) और बीसीए करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिये जाने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है. दरअसल 26 मार्च 2021 को एकल पीठ ने एसआई व एएसआई के 609 पदों पर भर्ती के सम्बंध में 26 दिसम्बर 2016 के बाबत सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर आदेश दिया था, कि याचीगण ने जो कोर्स किये हैं, ओ लेवल (O' level) उन कोर्सेज का एक भाग है. लिहाजा याचियों के मामले में पुनर्विचार किया जाए. याचियों का कहना था कि भर्ती विज्ञापन में ओ लेवल की शैक्षिक योग्यता मांगी गई थी, जबकि याचीगण बीटेक, बीएससी (कम्प्यूटर साइंस) और बीसीए की डिग्री हासिल कर चुके हैं.
उक्त आदेश को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2016 के तत्कालीन नियम के मुताबिक डुएक/एनआईईएलआईटी (DOEACC/NIELIT) से ओ लेवल (O' level) सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही उक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य थे. एकल पीठ के आदेश में उक्त नियम की अनदेखी की है. न्यायालय ने यह भी पाया कि कुछ अभ्यर्थियों की याचिकाएं भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद दाखिल की गई थीं.