लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को धन्नीपुर मस्जिद मामले में याचियों की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी. बता दें कि याचियों के वकील ने याचिका वापस लेने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह कार्यवाही की.
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने दिया आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने रानी कपूर पंजाबी और रमा रानी पंजाबी की याचिका पर दिया. सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता रमेश कुमार सिंह ने याचिका का विरोध करके कहा कि धन्नीपुर में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन के गाटा नंबर याचिका में उल्लिखित नंबरो से अलग हैं लिहाजा याचिका गलत तथ्यों पर आधारित है और खारिज होने योग्य है. इस पर याचिकाकर्ता के वकील एच जी एस परिहार ने अपनी गलती मानते हुए याचिका वापस लेने की मांग की. जिसके बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी.
क्या था मामला
उल्लेखनीय है कि याचियों का कहना था कि अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन के सम्बंध में मुकदमा अब तक विचाराधीन है. इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा इसी जमीन में से 5 एकड़ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित कर दिया गया है. याचियों ने आवंटन और उसके पूर्व की सम्पूर्ण प्रक्रिया को चुनौती कोर्ट में कुछ दिनों पूर्व चुनौती दी थी.
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