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लखनऊ में धार्मिक स्थलों से हटवाए गए 433 अवैध लाउडस्पीकर, कुछ जगह वाल्यूम कम करने के निर्देश - डीसीपी वेस्ट सोमेन वर्मा

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लखनऊ में 433 लाउडस्पीकर हटाए गए
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Published : Apr 27, 2022, 12:44 PM IST

Updated : Apr 27, 2022, 2:02 PM IST

12:32 April 27

लखनऊ में 433 लाउडस्पीकर हटाए गए

लखनऊ: योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने व लाउडस्पीकर को सामान्य मानक के अनुसार ध्वनि रखने का आदेश दिया है. इसी के बाबत लखनऊ पुलिस ने धार्मिक स्थलों में लगे अवैध लाउडस्पीकर हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है. राजधानी के पुराने लखनऊ में डीसीपी वेस्ट की अगुवाई में 433 मंदिर-मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटवाए गए है. वहीं, कई मस्जिदों को नोटिस देकर लाउडस्पीकर के वॉल्यूम कम करने के निर्देश दिए है.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी वेस्ट सोमेन वर्मा ने पुराने लखनऊ के कैसरबाग, चौक, ठाकुरगंज व अमीनाबाद थाने में पैदल गस्त करने के दौरान मस्जिदों व मंदिरों में लगें लाउडस्पीकर की वाल्यूम स्तर को चेक किया. इस दौरान कई लाउडस्पीकर सामान्य मानक से भी अधिक ध्वनि में थे जिस पर उनके द्वारा नोटिस दी गयी है. वहीं, 433 धार्मिक स्थलों में एक से अधिक लगे लाउडस्पीकर को हटवाया भी गया है.

दरअसल, ACS होम अवनीश अवस्थी ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि ऐसे धर्म स्थलों की थाना स्तर पर लिस्ट बनाई जाए, जहां दिए गए नियमों व आदेशों का पालन नहीं हो रहा है. इसकी जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाए और पहली रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मंडलायुक्त अपने अधीन जिलों की व पुलिस आयुक्त अपने कमिश्नरेट क्षेत्र की शासन को उपलब्ध कराएंगे.

यह भी पढ़ें: मंदिर हटाने का मामला: आगरा DRM ने ट्वीट करके राजामंडी स्टेशन बंद करने की दी चेतावनी, जानें क्या रही वजह

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि किस क्षेत्र में लाउडस्पीकर की आवाज कितनी हो सकती है, इसके मानक ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में निर्धारित हैं. इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डीबी और रात में 70 डीबी, कामर्शियल एरिया में दिन में 65 डीबी और रात में 55 डीबी, रेजीडेंशियल एरिया में दिन में 55 डीबी और रात में 45 डीबी और साइलेंस जोन में दिन में 50 डीबी और रात में 40 डीबी वैल्यूम के साथ ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं.

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12:32 April 27

लखनऊ में 433 लाउडस्पीकर हटाए गए

लखनऊ: योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने व लाउडस्पीकर को सामान्य मानक के अनुसार ध्वनि रखने का आदेश दिया है. इसी के बाबत लखनऊ पुलिस ने धार्मिक स्थलों में लगे अवैध लाउडस्पीकर हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है. राजधानी के पुराने लखनऊ में डीसीपी वेस्ट की अगुवाई में 433 मंदिर-मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटवाए गए है. वहीं, कई मस्जिदों को नोटिस देकर लाउडस्पीकर के वॉल्यूम कम करने के निर्देश दिए है.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी वेस्ट सोमेन वर्मा ने पुराने लखनऊ के कैसरबाग, चौक, ठाकुरगंज व अमीनाबाद थाने में पैदल गस्त करने के दौरान मस्जिदों व मंदिरों में लगें लाउडस्पीकर की वाल्यूम स्तर को चेक किया. इस दौरान कई लाउडस्पीकर सामान्य मानक से भी अधिक ध्वनि में थे जिस पर उनके द्वारा नोटिस दी गयी है. वहीं, 433 धार्मिक स्थलों में एक से अधिक लगे लाउडस्पीकर को हटवाया भी गया है.

दरअसल, ACS होम अवनीश अवस्थी ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि ऐसे धर्म स्थलों की थाना स्तर पर लिस्ट बनाई जाए, जहां दिए गए नियमों व आदेशों का पालन नहीं हो रहा है. इसकी जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाए और पहली रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मंडलायुक्त अपने अधीन जिलों की व पुलिस आयुक्त अपने कमिश्नरेट क्षेत्र की शासन को उपलब्ध कराएंगे.

यह भी पढ़ें: मंदिर हटाने का मामला: आगरा DRM ने ट्वीट करके राजामंडी स्टेशन बंद करने की दी चेतावनी, जानें क्या रही वजह

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि किस क्षेत्र में लाउडस्पीकर की आवाज कितनी हो सकती है, इसके मानक ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में निर्धारित हैं. इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डीबी और रात में 70 डीबी, कामर्शियल एरिया में दिन में 65 डीबी और रात में 55 डीबी, रेजीडेंशियल एरिया में दिन में 55 डीबी और रात में 45 डीबी और साइलेंस जोन में दिन में 50 डीबी और रात में 40 डीबी वैल्यूम के साथ ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं.

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Last Updated : Apr 27, 2022, 2:02 PM IST
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