लखनऊः उत्तर प्रदेश में राजस्व बढ़ाने और नकली शराब पर रोक लगाने के लिए नई आबकारी नीति 2020-21 प्रभावी होगी. यह नीति उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम परिक्षेत्र में आने वाली सभी मॉडल शॉप, फाइव स्टार होटल, बियर बार पर लागू होगी. अब शराब की दुकानें निर्धारित समय से अधिक समय तक खोले जा सकेंगे. अधिक समय तक शराब की बिक्री के लिए परमिशन लेना होगा और आबकारी विभाग को घंटा के हिसाब से शुल्क देना होगा.
रात में शराब बिक्री की काफी दिनों से थी मांग
विमेश कुमार शर्मा आबकारी अधिकारी लखनऊ ने बताया कि लंबे समय से अनुज्ञापियों की मांग थी कि उन्हें अधिक समय तक मॉडल शॉप, बियर शॉप, फाइव स्टार को खोलने दिया जाए. शासन ने अब उनके लिए घंटे के हिसाब से चार्ज लेकर उन्हें अनुमति देने की बात कही है. इससे राजस्व तो बढ़ेगा ही, वहीं लोगों को सहूलियत से शराब मुहैया कराई जा सकेगी.
रात में चार बजे तक मिलेगी शराब
आबकारी अधिकारी ने बताया कि लखनऊ नगर निगम परिक्षेत्र में करीब 110 मॉडल शॉप और फाइव स्टार होटल हैं. इन सभी पर 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति प्रभावी होगी. इस नीति से शराब के मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सभी बार और रेस्टोरेंट में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्यों से बिक्री नहीं की जा सकेगी. पहले शराब की बिक्री 12 बजे रात तक ही होती थी, लेकिन अब 12 से 2 और 2 से 4 बजे सुबह तक शराब की बिक्री हो सकेगी.
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