लखनऊ : नगर निगम ने शराब की दुकानों को बिना अनुमति के संचालित करने पर सीलिंग की कार्रवाई की. नगर निगम कर निर्धारण अधिकारी व लाइसेंस प्रभारी महातम यादव ने बताया कि बुधवार को जोन एक में प्राग नारायण रोड पर पांच दुकानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गयी. बाद में सभी ने लाइसेंस शुल्क जमा किया, जिसके बाद सील खोल दी गई.
1.45 लाख रुपये जमा हुआ शुल्क
बालू अड्डा के पास अंग्रजी शराब की दुकान से 55 हजार, बियर शाप से 30 हजार, देशी शराब की तीन दुकानों से 90 हजार शुल्क जमा कराया गया. कुल 1.45 लाख रुपये शुल्क जमा हुआ. अभियान के दौरान कर अधीक्षक दिलीप श्रीवास्तव, वरिष्ठ लाइसेंस निरीक्षक हर्ष शुक्ला व राधा कृष्ण, टिकेंद्र सिंह तथा प्रवर्तन दल मौजूद रहा.
बिना लाइसेंस के चल रहे प्रतिष्ठान
प्रभारी अधिकारी लाइसेंस नगर निगम महातम यादव ने बताया कि उ. प्र. नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 451, 452 एवं 453 के अंतर्गत नगर निगम लखनऊ की सीमा में संचालित प्रतिष्ठानों को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसके बावजूद ज्यादातर प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के चल रहे हैं.
इन्हें लाइसेंस लेना है जरूरी
होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, देशी-विदेशी शराब, माडल शॉप, बियर शॉप, होटल-रेस्टोरेंट में संचालित बार, अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, ब्लड बैंक, आइस्क्रीम फैक्ट्री, बर्फ निर्माण फैक्ट्री इत्यादि. महातम यादव ने बताया कि लाइसेंस न लेने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है. दी गई समयावधि के अंदर सभी प्रतिष्ठानों को विलंब शुल्क जमा करके लाइसेंस लेना होगा. अगर लाइसेंस नहीं लिया जाता है तो प्रतिष्ठानों को सील करके उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी.