लखनऊ : जिला जज संजय शंकर पांडेय ने ट्यूशन पढ़ाकर घर वापस लौट रही युवती से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त आकाश द्विवेदी व इमरान उर्फ मुस्तफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर अलग-अलग एक लाख सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है.
सरकारी वकील मनीष त्रिपाठी के मुताबिक 15 अक्टूबर, 2022 को इस चर्चित मामले की एफआईआर पीड़िता ने थाना विभूति खंड में दर्ज कराई थी. कहा गया कि घटना के दिन वह हमेशा की तरह ट्यूशन पढ़ाकर शाम को घर लौटने के लिए चिनहट फायर स्टेशन के पास आटो का इंतजार कर रही थी, तभी एक ऑटो वाला आया और उससे पूछा कि कहां चलना है, पीड़िता ने चारबाग जाने की बात कही, चालक के हां कहने पर वह आटो में बैठ गई. कहा गया कि आटो में दो लोग थे, कुछ दूर जाने के बाद चालक ऑटो को गलत रास्ते पर ले जाने लगा, इस दौरान पीड़िता ने शोर मचाया तो एक अभियुक्त ने उसका सिर ऑटो में लड़ा दिया और उसे अंधरे में ले गए और तीन घंटे तक दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता को धमकी देते हुए उसे हुसड़िया चौराहे पर फेंक दिया. विवेचना के दौरान अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था. इमरान आटो चालक व आकाश उसका साथी है.
नायब सूबेदार की जमानत अर्जी खारिज : विशेष जज रमाकान्त प्रसाद ने फौज में भर्ती के कराने के नाम पर रकम की उगाही करने के मामले में निरुद्ध सेना के नायब सूबेदार योगेन्द्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है. सरकारी वकील अभितेष मिश्र के मुताबिक, छह फरवरी, 2023 को पुलिस ने इसे आशियाना इलाके से गिरफ्तार किया गया था. इसके पास से अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र व तीन लाख 70 हजार नकद भी बरामद हुए थे. इसकी तैनाती लद्दाख में है. यह छु्ट्टी पर आया था. इस मामले की एफआईआर उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी.