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कैंप लगाकर खाद्य व्यवसायियों को बांटे लाइसेंस - एफएसएसएआई लाइसेंस पंजीकरण

यूपी के लखनऊ में रविवार को डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने कैंप का आयोजन किया. इस दौरान व्यवसायियों ने लाइसेंस व पंजीकरण प्राप्त किया. कार्यक्रम में 300 से अधिक व्यवसायियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

कैंप लगाकर खाद्य व्यवसायियों को बांटे लाइसेंस
कैंप लगाकर खाद्य व्यवसायियों को बांटे लाइसेंस
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Published : Jan 31, 2021, 10:18 PM IST

लखनऊः राजधानी में रविवार को जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से उदय गंज चौराहा हुसैनगंज में कैंप का आयोजन किया गया. इस दौरान व्यवसायियों ने मौके पर आवेदन कर लाइसेंस व पंजीकरण प्राप्त किया. कैंप में 300 से अधिक व्यवसायियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस दौरान कैंप में अधिकारियों के द्वारा व्यवसायियों को लाइसेंस भी बांटे गए. इस दौरान स्थानीय पार्षद व व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी मौजूद रहे.

जोन व तहसीलों में लगाए जाएंगे कैंप
बता दें आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने पूरे प्रदेश में खाद्य व्यवसायियों को एफएसएसएआई लाइसेंस पंजीकरण से आवेदन करने के लिए कैंप आयोजित करने की निर्देश दिए हैं. इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि आगे भी कैंप सभी खाद्य सुरक्षा जोन व तहसीलों में आयोजित किए जाएंगे. कैंप में प्रमाण पत्र का वितरण मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्षेत्रीय पार्षद अमित चौधरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरीश चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया.

बड़ी तादाद में पहुंचे व्यापारी
क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवा श्रीवास्तव ने कैंप के लिए व्यापारियों को पहले से ही जागरूक किया था. जिसके चलते कैंप में बड़ी तादात में व्यापारी पहुंचे. इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र मिश्रा, कमलेश शुक्ला, श्रीनिवास यादव व शिखा श्रीवास्तव उपस्थित रहीं. इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि बिना लाइसेंस खाद्य व्यवसाय करना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत 2006 का उल्लंघन माना जाता है. उल्लंघन करने पर छह माह का कारावास व पांच लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है.

लखनऊः राजधानी में रविवार को जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से उदय गंज चौराहा हुसैनगंज में कैंप का आयोजन किया गया. इस दौरान व्यवसायियों ने मौके पर आवेदन कर लाइसेंस व पंजीकरण प्राप्त किया. कैंप में 300 से अधिक व्यवसायियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस दौरान कैंप में अधिकारियों के द्वारा व्यवसायियों को लाइसेंस भी बांटे गए. इस दौरान स्थानीय पार्षद व व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी मौजूद रहे.

जोन व तहसीलों में लगाए जाएंगे कैंप
बता दें आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने पूरे प्रदेश में खाद्य व्यवसायियों को एफएसएसएआई लाइसेंस पंजीकरण से आवेदन करने के लिए कैंप आयोजित करने की निर्देश दिए हैं. इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि आगे भी कैंप सभी खाद्य सुरक्षा जोन व तहसीलों में आयोजित किए जाएंगे. कैंप में प्रमाण पत्र का वितरण मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्षेत्रीय पार्षद अमित चौधरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरीश चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया.

बड़ी तादाद में पहुंचे व्यापारी
क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवा श्रीवास्तव ने कैंप के लिए व्यापारियों को पहले से ही जागरूक किया था. जिसके चलते कैंप में बड़ी तादात में व्यापारी पहुंचे. इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र मिश्रा, कमलेश शुक्ला, श्रीनिवास यादव व शिखा श्रीवास्तव उपस्थित रहीं. इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि बिना लाइसेंस खाद्य व्यवसाय करना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत 2006 का उल्लंघन माना जाता है. उल्लंघन करने पर छह माह का कारावास व पांच लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है.

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