ETV Bharat / state

कैंप से बच्चों को मिलेगी कानूनी जानकारी, बढ़ते बाल अपराध पर पूर्व न्यायमूर्ति ने जताई चिंता

उत्तर प्रदेश में बढ़ते बाल अपराधों रोकने के लिए लखनऊ में 'Legal Awareness to Children Day' संगोष्ठी का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यों ने बाल अपराधों पर चिंता जताई. बाल अपराधों को रोकने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण कैंप लगाकर बच्चों को कानूनी जानकारी देगा.

बच्चों के लिए जरूरी है कानूनी जानकारी.
author img

By

Published : Nov 23, 2019, 10:34 PM IST

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता जन सेवा संस्थान द्वारा 'Legal Awareness to Children Day' संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में पूर्व न्यायमूर्ति वीके दीक्षित, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रोफेसर वी जी गोस्वामी, अधिवक्ता जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष अजीत कुमार, एडवोकेट चंद्र कुमार वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. इन लोगों ने लगातार बढ़ते बाल अपराध पर चिंता जाहिर की है. इनका कहना है कि बाल अपराध को रोकने के लिए बच्चों को कानून की जानकारी देने की आवश्यकता है, जिसके लिए कैंप लगाकर बच्चों को कानूनी जानकारी दी जाएगी.

बच्चों के लिए जरूरी है कानूनी जानकारी.

बच्चों को कानून की जानकारी है जरूरी
इस दौरान पूर्व न्यायमूर्ति ने कहा कि बच्चों को कानून की जानकारी होना अति आवश्यक है. इसके अभाव में बच्चे गलत आदतों और अपराध छवि के लोगों के संपर्क में आते हैं, जो उनके उज्जवल भविष्य और समाज के लिए बेहद घातक बनती है. उन्होंने कहा कि बच्चों को कानून के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान की जरूरत है.

कैंप लगाकर बच्चों को दी जाएगी जानकारी
ऐसे में बाल अपराध को रोकने के लिए बच्चों को कानून की जानकारी देने के लिए लखनऊ से अभियान की शुरुआत की गई है. इसके लिए प्रदेश भर में कैंप लगाकर बच्चों को कानूनी जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें सही और गलत की जानकारी हो सके.

बाल अपराध रोकने को हैं कार्यरत
विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूर्णिमा सागर ने बताया कि हम लगातार बाल अपराध को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं. प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं के साथ मिलकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर अभियान चलाया जाएगा. इसमें बच्चों को विधिक रूप से सही और गलत कार्यों की कानूनी जानकारी दी जाएगी. कानूनी जानकारी होने से बच्चों को बाल अपराध से बचाया जा सकता है.

प्राइमरी स्कूलों में जानकारी देने की आवश्यकता
अधिवक्ता जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि बाल अपराध को रोकने के लिए प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चों को कानूनी जानकारी देने की आवश्यकता है. इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से अभियान चलाए जाएंगे और बच्चों को कानून की जानकारी दी जाएगी.

इसे भी पढ़ें- बच्चों की प्रतिभाओं को तलाशने की अलख जगा रही यूपी सरकार

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता जन सेवा संस्थान द्वारा 'Legal Awareness to Children Day' संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में पूर्व न्यायमूर्ति वीके दीक्षित, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रोफेसर वी जी गोस्वामी, अधिवक्ता जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष अजीत कुमार, एडवोकेट चंद्र कुमार वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. इन लोगों ने लगातार बढ़ते बाल अपराध पर चिंता जाहिर की है. इनका कहना है कि बाल अपराध को रोकने के लिए बच्चों को कानून की जानकारी देने की आवश्यकता है, जिसके लिए कैंप लगाकर बच्चों को कानूनी जानकारी दी जाएगी.

बच्चों के लिए जरूरी है कानूनी जानकारी.

बच्चों को कानून की जानकारी है जरूरी
इस दौरान पूर्व न्यायमूर्ति ने कहा कि बच्चों को कानून की जानकारी होना अति आवश्यक है. इसके अभाव में बच्चे गलत आदतों और अपराध छवि के लोगों के संपर्क में आते हैं, जो उनके उज्जवल भविष्य और समाज के लिए बेहद घातक बनती है. उन्होंने कहा कि बच्चों को कानून के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान की जरूरत है.

कैंप लगाकर बच्चों को दी जाएगी जानकारी
ऐसे में बाल अपराध को रोकने के लिए बच्चों को कानून की जानकारी देने के लिए लखनऊ से अभियान की शुरुआत की गई है. इसके लिए प्रदेश भर में कैंप लगाकर बच्चों को कानूनी जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें सही और गलत की जानकारी हो सके.

बाल अपराध रोकने को हैं कार्यरत
विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूर्णिमा सागर ने बताया कि हम लगातार बाल अपराध को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं. प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं के साथ मिलकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर अभियान चलाया जाएगा. इसमें बच्चों को विधिक रूप से सही और गलत कार्यों की कानूनी जानकारी दी जाएगी. कानूनी जानकारी होने से बच्चों को बाल अपराध से बचाया जा सकता है.

प्राइमरी स्कूलों में जानकारी देने की आवश्यकता
अधिवक्ता जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि बाल अपराध को रोकने के लिए प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चों को कानूनी जानकारी देने की आवश्यकता है. इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से अभियान चलाए जाएंगे और बच्चों को कानून की जानकारी दी जाएगी.

इसे भी पढ़ें- बच्चों की प्रतिभाओं को तलाशने की अलख जगा रही यूपी सरकार

Intro:लगातार बढ़ते बाल अपराध हमारे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। यदि समय रहते हैं बच्चों को अच्छाई और बुराई की जानकारी नहीं दी गई तो समाज को इसके और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। समाज में बढ़ रहे बाल अपराध पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति वीके दीक्षित ने गंभीर चिंता जाहिर की है। पूर्व न्यायमूर्ति ने कहा कि बच्चों को कानून की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके अभाव में बच्चे गलत आदतों और अपराध छवि के लोगों के संपर्क में आते हैं। जो कि उनके उज्जवल भविष्य और समाज के लिए बेहद घातक बनती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को कानून के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान की जरूरत है।


Body:बाल अपराध को रोकने के लिए बच्चों को कानून की जानकारी देने के लिए लखनऊ से अभियान की शुरुआत की गई है। इसके लिए प्रदेश भर में कैंप लगाकर बच्चों को कानूनी जानकारी दी जाएगी जिससे उन्हें अपराध करने से रोका जा सके। बाईट_ वी० के० दीक्षित, (पूर्व न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ) वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बच्चों को विधि की जानकारी का होना काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए परिवार स्कूल और समाज में बच्चों की हरकतों और उनकी आदतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बातें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति वीके दीक्षित ने कही हैं। बच्चे कानूनी जानकारी के अभाव में गलत संगत में आ जाते हैं और आपराधिक छवि के लोग इन बच्चों को तरह-तरह के प्रलोभन देकर उनका इस्तेमाल करते हैं। कानूनी जानकारी के अभाव में बच्चे गलत आदतों के शिकार होते हैं। जिसके कारण वह अपने भविष्य के साथ-साथ समाज के लिए भी घातक सिद्ध होते हैं। प्रलोभन का शिकार हो रहे हैं बच्चे, परिवार उनकी आदतों पर दें ध्यान पूर्व न्यायमूर्ति का कहना है कि बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वह कोई अपराध कर रहा है जबकि, इन बच्चों को तरह तरह का प्रलोभन देकर उनसे अपराध कराने वाले को इसकी पूरी जानकारी होती है। इसलिए परिवार के लोगों को बच्चों की आदतों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बाईट 02_ पूर्णिमा सागर ( सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण) विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार बाल अपराध को रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं के के साथ मिलकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर अभियान चलाया जाएगा। बच्चों को विधिक रुप से सही और गलत कार्यों की कानूनी जानकारी दी जाएगी। कानूनी जानकारी होने से बच्चों को बाल अपराध से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही परिवार को भी बच्चों की आज तो एवं उनके संस्कारों को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाईट 03_ एडवोकेट अजीत कुमार (अध्यक्ष, अधिवक्ता जन सेवा संस्थान) बाल अपराध को रोकने के लिए प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चों को कानूनी जानकारी देने की आवश्यकता है। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से अभियान चलाए जाएंगे और बच्चों को कानून की जानकारी दी जाएगी।


Conclusion:राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता जन सेवा संस्थान द्वारा "Legal Awareness to Children Day" संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व न्यायमूर्ति वीके दीक्षित, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रोफेसर वी० जी० गोस्वामी, अधिवक्ता जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष अजीत कुमार, एडवोकेट चंद्र कुमार वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इन लोगों ने लगातार बढ़ते बाल अपराध पर चिंता जाहिर की है। इनका कहना है कि बाल अपराध को रोकने के लिए बालकों को कानून की जानकारी देने की आवश्यकता है जिसके लिए कैंप लगाकर बच्चों को कानूनी जानकारी दी जाएगी।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.