लखनऊः लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) नबीउल्लाह रोड पर स्थित पूर्व सांसद दाऊद अहमद के अपार्टमेंट के नक्शे को निरस्त करेगा. एलडीए ने बने अपार्टमेंट को मानचित्र के विपरीत बताया है. बीते दिनों अपार्टमेंट में अवैध तरीके से बनाई गई पांचवीं मंजिल के गिराने की कार्रवाई की गई थी. बताया गया कि चार मंजिल का नक्शा एलडीए ने पास किया है. अवैध निर्माण होने के बाद भी प्रवर्तन अभियंताओं से कोई जवाब तलब नहीं किया गया. इसे रोकने के लिए पूर्व सांसद को नोटिस भी नहीं दी गई.
रेजीडेंसी से 200 मीटर के दायरे पर हुआ निर्माण
परीक्षण के बाद यह सामने आया कि यह अपार्टमेंट रेजीडेंसी से 200 मीटर के दायरे में है. हेरिटेज जोन में होने के चलते पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण भी नहीं लिया गया. इन सब औपचारिकताओं के बिना प्राधिकरण ने नक्शा पास कर दिया. इसकी जानकारी होने पर एएसआई से जानकारी मांगी गई. बताया गया कि यह अपार्टमेंट प्रतिषिद्ध क्षेत्र से 123 मीटर की दूरी पर बनाया गया है. ऐसे में यह अवैध है. मालूम हो कि सिम्मी बानो एवं दाऊद अहमद की ओर से साढ़े तीन हजार वर्ग मीटर में अपार्टमेंट बनाया गया है. प्राधिकरण ने नक्शा किस आधार पर पास कर दिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है.
बिना एनओसी चार मंजिल बिल्डिंग बनाइ गई
जानकारी के अनुसार बिना पुरातत्व विभाग से एनओसी लिए चार मंजिल बना दी गई. अपार्टमेंट में सेटबैक के लिए जो स्थान छोड़ना चाहिए, वह मानक के हिसाब से नहीं छोड़ा गया. इमारत का नक्शा निरस्त होने पर पूरी बिल्डिंग को गिराने के आदेश होंगे. सचिव पवन गंगवार ने बताया कि निर्माणकर्ता को नक्शा निरस्त करने के लिए नोटिस भेजी जा रही है. जवाब मिलने के बाद कार्रवाई होगी.
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