ETV Bharat / state

Lucknow news: एलडीए वीसी और व उनकी सास के पास है बेनामी संपत्ति, गुरुवार को होगी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई

author img

By

Published : Jan 18, 2023, 9:38 PM IST

Lucknow news: एलडीए वीसी इन्द्रमणि त्रिपाठी व उनकी सास मीरा पांडेय पर बेनामी संपत्ति के आरोप पर उनकी सास ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर आदेश को चुनौती दी हैं.

बेंच में सुनवाई
बेंच में सुनवाई

लखनऊः लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इन्द्रमणि त्रिपाठी व उनकी सास मीरा पांडेय पर बेनामी संपत्ति के आरोप लगे हैं. इस मामले में इंद्रमणि त्रिपाठी की सास मीरा पांडेय ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी एक्ट) के तहत जारी नोटिस व संपत्ति के अस्थाई (प्रोविजनल) अटैचमेंट के आदेश को चुनौती दी है. आयकर विभाग ने संपत्ति के लाभार्थी इंद्रमणि त्रिपाठी को बताते हुए उक्त नोटिस व आदेश जारी किया है. याचिका पर बुधवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई. साथ ही आगे की सुनवाई के लिए न्यायालय ने गुरुवार को सवा दो बजे का समय नियत किया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने मीरा पांडेय की याचिका पर पारित किया है. याचिका में 5 जनवरी 2023 को जारी नोटिस व प्रोविजनल अटैचमेंट के आदेश को चुनौती दी गई है. याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर व अभिनव एन त्रिवेदी ने याचिका में तर्क दिया है कि उक्त नोटिस व आदेश अविधिक है. साथ ही क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर जारी किए गए हैं. याचिका में विभिन्न कानूनी तकनीकी पहलुओं का हवाला देते हुये उक्त नोटिस व प्रोविजनल आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की गई है.


वहीं, याचिका में जिस नोटिस व आदेश को चुनौती दी गई है. वह जियामऊ, विक्रमादित्य वार्ड के सृजन विहार कॉलोनी की एक संपत्ति का मामला है. जो 3680 वर्ग फुट की उक्त संपत्ति 23 अप्रैल 2016 को मीरा पांडेय के नाम से 82 लाख रुपये में खरीदी गई. आयकर विभाग का आरोप है कि मीरा पांडेय ने 2015-16 में कुल आय 7.30 लाख थी. यही नहीं उक्त संपत्ति पर ढाई मंजिल के मकान के निर्माण में भी एक करोड़ पांच लाख रुपये खर्च करने का आरोप है.

यह भी पढ़ें- Nepal Plane Crash: विमान हादसे में जान गंवाने वाले गाजीपुर के चार मृतकों के परिजन नेपाल में भटके, Video Viral

लखनऊः लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इन्द्रमणि त्रिपाठी व उनकी सास मीरा पांडेय पर बेनामी संपत्ति के आरोप लगे हैं. इस मामले में इंद्रमणि त्रिपाठी की सास मीरा पांडेय ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी एक्ट) के तहत जारी नोटिस व संपत्ति के अस्थाई (प्रोविजनल) अटैचमेंट के आदेश को चुनौती दी है. आयकर विभाग ने संपत्ति के लाभार्थी इंद्रमणि त्रिपाठी को बताते हुए उक्त नोटिस व आदेश जारी किया है. याचिका पर बुधवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई. साथ ही आगे की सुनवाई के लिए न्यायालय ने गुरुवार को सवा दो बजे का समय नियत किया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने मीरा पांडेय की याचिका पर पारित किया है. याचिका में 5 जनवरी 2023 को जारी नोटिस व प्रोविजनल अटैचमेंट के आदेश को चुनौती दी गई है. याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर व अभिनव एन त्रिवेदी ने याचिका में तर्क दिया है कि उक्त नोटिस व आदेश अविधिक है. साथ ही क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर जारी किए गए हैं. याचिका में विभिन्न कानूनी तकनीकी पहलुओं का हवाला देते हुये उक्त नोटिस व प्रोविजनल आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की गई है.


वहीं, याचिका में जिस नोटिस व आदेश को चुनौती दी गई है. वह जियामऊ, विक्रमादित्य वार्ड के सृजन विहार कॉलोनी की एक संपत्ति का मामला है. जो 3680 वर्ग फुट की उक्त संपत्ति 23 अप्रैल 2016 को मीरा पांडेय के नाम से 82 लाख रुपये में खरीदी गई. आयकर विभाग का आरोप है कि मीरा पांडेय ने 2015-16 में कुल आय 7.30 लाख थी. यही नहीं उक्त संपत्ति पर ढाई मंजिल के मकान के निर्माण में भी एक करोड़ पांच लाख रुपये खर्च करने का आरोप है.

यह भी पढ़ें- Nepal Plane Crash: विमान हादसे में जान गंवाने वाले गाजीपुर के चार मृतकों के परिजन नेपाल में भटके, Video Viral

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.