लखनऊ: राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर, काकोरी व पारा थाना क्षेत्र में गुरुवार को अवैध निर्माण विरोधी अभियान चलाया गया. इस दौरान 3 अवैध व्यवसायिक निर्माणों को सील करने के साथ ही दो स्थानों पर अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रही.
पिकनिक स्पाॅट रोड पर अवैध निर्माण स्थल सील: प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि अविनाश सिंह, मुन्नू व अन्य द्वारा इंदिरानगर थाना क्षेत्र के फरीदी नगर के पिकनिक स्पाॅट रोड पर लगभग 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर लगभग 500 वर्गमीटर एरिया में बेसमेंट के निर्माण के लिए शटरिंग का कार्य कराया जा रहा था. इसके अतिरिक्त मोहम्मद अरमान, मोहम्मद मुसीब व अन्य द्वारा मानस सिटी के पास लगभग 140 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भूतल पर आरसीसी काॅलम का निर्माण कराया जा रहा था. दोनों प्रकरण में विपक्षियों द्वारा निर्माण के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दोनों ही स्थलों को सील किये जाने का आदेश पारित किये गया था. जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता एनएन चौबे के नेतृत्व में अभियंता राजीव श्रीवास्तव व विपिन बिहारी राय द्वारा भारी पुलिस बल के सहयोग से इन निर्माण स्थलों को सील कर दिया गया.
पारा थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण सीलः प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि संजय कुमार व अन्य द्वारा पारा थाना क्षेत्र में अमौसी रोड स्थित ग्राम-मौदा में लगभग 5000 वर्गफिट के भूखण्ड पर व्यवसायिक उपयोग हेतु आरसीसी काॅलम आदि का अवैध निर्माण कराया जा रहा था. जिसका स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत न करने पर स्थल को सील कर दिया गया. सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता भरत पाण्डेय व जगदीश प्रसाद द्वारा पुलिस बल के सहयोग से परिसर को सील कर दिया गया.
अतुल्या रेजीडेंसी समेत दो जगहों पर ध्वस्तीकरणः अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अतुल करन शिवरी द्वारा काकोरी थाना क्षेत्र में मोहान रोड पर लगभग 6 बीघा जमीन पर सड़क, नाली व कार्यालय आदि का निर्माण कराकर प्लाटिंग किया जा रहा था. यहां अतुल्या रेजीडेंसी नाम से अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी. इसके अतिरिक्त इरशाद हुसैन द्वारा काकोरी में मौदा रोड पर लगभग 3 बीघा जमीन पर सारंग प्राॅपर्टीज नाम से अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था. दोनों ही स्थलों पर प्राॅपर्टी डीलर द्वारा स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं करने पर सील कर दिया गया.