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ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटियों को लविप्रा उपाध्यक्ष ने दी बड़ी राहत, लीज नवीनीकरण का एक और मौका

लखनऊ में एलडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना (transport city plan) के आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपने-अपने भूखंडों के लीज नवीनीकरण के लिए एक और मौका दिया है.

एलडीए  ट्रांसपोर्ट नगर योजना
एलडीए ट्रांसपोर्ट नगर योजना
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Published : Dec 3, 2021, 6:53 PM IST

लखनऊ : एलडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना के आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें उनके भूखंडों के लीज नवीनीकरण के लिए एक और मौका दिया है. इसके तहत अब आवंटियों को आंकलित लेवी (विलबं निर्माण शुल्क) जमा कराते हुए मानचित्र स्वीकृत कराकर पांच वर्ष के अंदर भूखंड निर्माण कराना होगा.

गौरतलब है कि पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना में लीज पर आवंटित भूखंडों पर अभी तक निर्माण नहीं हुआ है. लीज डीड निष्पादित हुए 10 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया है. ऐसे आवंटियों को नोटिस प्रेषित किया गया था. नोटिस में कहा गया था कि भूखंडों पर निर्माण न करने के कारण भूखंड आवंटन निरस्त करते हुए पुर्नप्रवेश क्यों न कर लिया जाए.

इसे भी पढ़ेः LDA की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में फर्जीवाड़ा! पांच भूखंडों में मिली फर्जी रजिस्ट्री

प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि उक्त नोटिस के क्रम में आवंटियों एवं विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियनों द्वारा भूखंड पर विभिन्न कारणों से निर्माण न किए जाने का उल्लेख करते हुए निर्माण अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था.

एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने यह निर्णय लिया कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना एवं प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में लीज पर आवंटित ऐसे समस्त भूखंड जिनमें निर्माण अवधि समाप्त हो चुकी है, उन सभी प्रकरणों में नियमानुसार लेवी की गणना कराते हुए आवंटियों को इस आशय की नोटिस प्रेषित कर दी जाए. आंकलित लेवी की धनराशि जमा कराते हुए मानचित्र स्वीकृत कराकर 5 वर्ष के अंदर निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं.

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लखनऊ : एलडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना के आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें उनके भूखंडों के लीज नवीनीकरण के लिए एक और मौका दिया है. इसके तहत अब आवंटियों को आंकलित लेवी (विलबं निर्माण शुल्क) जमा कराते हुए मानचित्र स्वीकृत कराकर पांच वर्ष के अंदर भूखंड निर्माण कराना होगा.

गौरतलब है कि पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना में लीज पर आवंटित भूखंडों पर अभी तक निर्माण नहीं हुआ है. लीज डीड निष्पादित हुए 10 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया है. ऐसे आवंटियों को नोटिस प्रेषित किया गया था. नोटिस में कहा गया था कि भूखंडों पर निर्माण न करने के कारण भूखंड आवंटन निरस्त करते हुए पुर्नप्रवेश क्यों न कर लिया जाए.

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प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि उक्त नोटिस के क्रम में आवंटियों एवं विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियनों द्वारा भूखंड पर विभिन्न कारणों से निर्माण न किए जाने का उल्लेख करते हुए निर्माण अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था.

एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने यह निर्णय लिया कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना एवं प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में लीज पर आवंटित ऐसे समस्त भूखंड जिनमें निर्माण अवधि समाप्त हो चुकी है, उन सभी प्रकरणों में नियमानुसार लेवी की गणना कराते हुए आवंटियों को इस आशय की नोटिस प्रेषित कर दी जाए. आंकलित लेवी की धनराशि जमा कराते हुए मानचित्र स्वीकृत कराकर 5 वर्ष के अंदर निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं.

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