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लखीमपुर खीरी कांडः हाइकोर्ट ने अभियुक्त अंकित दास की दूसरी जमानत याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

लखनऊ हाईकोर्ट ने खीरी का तिकुनिया कांड को लेकर राज्य सरकार व मामले के वादी पक्ष को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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लखनऊ हाईकोर्ट
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Published : Oct 11, 2022, 10:42 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खीरी जनपद के तिकुनिया कांड मामले में अभियुक्त अंकित दास की दूसरी जमानत याचिका पर राज्य सरकार व मामले के वादी पक्ष को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने मामले को अगली सुनवाई के लिए छह सप्ताह बाद पेश करने का आदेश दिया है. हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय में मामले के दूसरे अभियुक्त गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी की जमानत पर फैसला हो जाता है, तो अंकित दास के अधिवक्ता छह सप्ताह के पूर्व ही मामले की सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं.
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अंकित दास की दूसरी जमानत याचिका पर पारित किया. याचिका में अभियुक्त की बीमारी का हवाला देते हुए, जमानत पर रिहा की जाने की मांग की गई है. कहा गया है कि अभियुक्त फाइब्रोसिस (फेफड़े की बीमारी), फैटी लीवर ग्रेड थ्री और डायबिटीज से पीड़ित है. वहीं, याचिका का राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता राव नरेंद्र सिंह ने विरोध करते हुए.
दलील दी, कि पहली जमानत याचिका मेरिट पर खारिज की जा चुकी है और वर्तमान याचिका में कोई भी नया तथ्य अभियुक्त की ओर से पेश नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि अंकित दास समेत इस मामले के तीन अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं 9 मई को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. वहीं बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका भी हाईकोर्ट द्वारा 26 जुलाई को खारिज की जा चुकी है.

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खीरी जनपद के तिकुनिया कांड मामले में अभियुक्त अंकित दास की दूसरी जमानत याचिका पर राज्य सरकार व मामले के वादी पक्ष को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने मामले को अगली सुनवाई के लिए छह सप्ताह बाद पेश करने का आदेश दिया है. हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय में मामले के दूसरे अभियुक्त गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी की जमानत पर फैसला हो जाता है, तो अंकित दास के अधिवक्ता छह सप्ताह के पूर्व ही मामले की सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं.
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अंकित दास की दूसरी जमानत याचिका पर पारित किया. याचिका में अभियुक्त की बीमारी का हवाला देते हुए, जमानत पर रिहा की जाने की मांग की गई है. कहा गया है कि अभियुक्त फाइब्रोसिस (फेफड़े की बीमारी), फैटी लीवर ग्रेड थ्री और डायबिटीज से पीड़ित है. वहीं, याचिका का राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता राव नरेंद्र सिंह ने विरोध करते हुए.
दलील दी, कि पहली जमानत याचिका मेरिट पर खारिज की जा चुकी है और वर्तमान याचिका में कोई भी नया तथ्य अभियुक्त की ओर से पेश नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि अंकित दास समेत इस मामले के तीन अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं 9 मई को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. वहीं बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका भी हाईकोर्ट द्वारा 26 जुलाई को खारिज की जा चुकी है.

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