लखनऊ : समाज कल्याण विभाग सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है, इसके लिए सबसे अहम दस्तावेज आय प्रमाण पत्र को माना जाता है. आय प्रमाण पत्र के माध्यम से विद्यालयों और डिग्री कॉलेज में दी जाने वाली विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ छात्र प्राप्त करते हैं. आय प्रमाण पत्र विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय का एक सरकारी दस्तावेज होता है. जिस पर परिवार की आय दर्ज होती है. एक बार जब यह दस्तावेज विद्यार्थी बनवा लेता है, तो वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ ले सकता है. यहां तक की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निशुल्क शिक्षा के लिए अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए भी अभिभावकों को आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है. ऐसे में हर वर्ष लाखों लोग आय प्रमाण पत्र के लिए विभाग के चक्कर लगाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था संचालित करती है. जिससे प्रदेश के नागरिक कहीं से भी बैठकर अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.
आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए यह डॉक्यूमेंट और पात्रता |
मूलरूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है. |
राशन कार्ड. |
आधार कार्ड. |
शपथ पत्र. |
जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिए दसवीं कक्षा की मार्कशीट. |
पैन कार्ड. |
पासपोर्ट साइज फोटो. |
मोबाइल नंबर. |
समाज कल्याण विभाग अगले सप्ताह से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. प्रदेश के डिग्री कॉलेज, प्राविधिक संस्थाओं सहित चिकित्सा शिक्षा संस्थानों पर रहे विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करना है. समाज कल्याण विभाग इस बार छात्रवृत्ति के लिए उन्हीं विद्यार्थियों को योग्य मानेगा जिनके अभिभावकों के नाम पर आय प्रमाण पत्र जारी हुआ हो. ऐसे में हर साल लाखों छात्र स्कॉलरशिप का लाभ लेने के आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं. जानकारी के अभाव में आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हर साल छात्रों को विभागों व वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. वह आसानी से ई-डिस्टिक पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.