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इंटर कॉलेज के प्रबंधक को तीन माह के कारावास की सजा, जानिए क्यों

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Published : Nov 22, 2022, 9:25 PM IST

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश का अनुपालन न करने पर बाराबंकी स्थित श्री दुर्गा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुरेन्द्र विक्रम सिंह को दोष सिद्ध करार दिया है. न्यायालय ने प्रबंधक को तीन माह के साधारण कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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लखनऊ. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of the High Court) ने आदेश का अनुपालन न करने पर बाराबंकी स्थित श्री दुर्गा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुरेन्द्र विक्रम सिंह को दोष सिद्ध करार दिया है. न्यायालय ने प्रबंधक को तीन माह के साधारण कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम न जमा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


यह निर्णय न्यायमूर्ति राजीव सिंह (Justice Rajeev Singh) की एकल पीठ ने सुमन बाला श्रीवास्तव की ओर से दाखिल अवमानना याचिका (contempt petition) पर पारित किया। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सजा का आदेश दो सप्ताह तक अमल में नहीं लाया जाएगा, ताकि प्रबंधक अपीलीय न्यायालय में यदि चाहे तो राहत की मांग कर सके. दो सप्ताह में यदि उसे कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं होता तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा. न्यायालय ने अपने आदेश के अनुपालन के लिए मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को नियत की है.

श्री दुर्गा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुरेन्द्र विक्रम सिंह (Manager Surendra Vikram Singh) ने उक्त इंटर कॉलेज में कार्यरत याची को 1 नवंबर 2018 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था. याची ने बर्खास्तगी के उक्त आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जिस पर हाईकोर्ट ने याची के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया और कॉलेज को याची का वेतन और अन्य बकाया के भुगतान करने को कहा, लेकिन कॉलेज प्रबंधन द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. बल्कि प्रबंधक ने दूसरे अभ्यर्थी को याची के सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दे दी. इसके पश्चात याची ने वर्तमान अवमानना याचिका दाखिल की.

यह भी पढ़ें : इनकम टैक्स ऑफिस में बैठ दी जा रही थीं फर्जी नौकरियां, इंटरव्यू के बाद वसूले जा रहे थे ढाई लाख रुपये

लखनऊ. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of the High Court) ने आदेश का अनुपालन न करने पर बाराबंकी स्थित श्री दुर्गा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुरेन्द्र विक्रम सिंह को दोष सिद्ध करार दिया है. न्यायालय ने प्रबंधक को तीन माह के साधारण कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम न जमा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


यह निर्णय न्यायमूर्ति राजीव सिंह (Justice Rajeev Singh) की एकल पीठ ने सुमन बाला श्रीवास्तव की ओर से दाखिल अवमानना याचिका (contempt petition) पर पारित किया। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सजा का आदेश दो सप्ताह तक अमल में नहीं लाया जाएगा, ताकि प्रबंधक अपीलीय न्यायालय में यदि चाहे तो राहत की मांग कर सके. दो सप्ताह में यदि उसे कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं होता तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा. न्यायालय ने अपने आदेश के अनुपालन के लिए मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को नियत की है.

श्री दुर्गा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुरेन्द्र विक्रम सिंह (Manager Surendra Vikram Singh) ने उक्त इंटर कॉलेज में कार्यरत याची को 1 नवंबर 2018 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था. याची ने बर्खास्तगी के उक्त आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जिस पर हाईकोर्ट ने याची के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया और कॉलेज को याची का वेतन और अन्य बकाया के भुगतान करने को कहा, लेकिन कॉलेज प्रबंधन द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. बल्कि प्रबंधक ने दूसरे अभ्यर्थी को याची के सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दे दी. इसके पश्चात याची ने वर्तमान अवमानना याचिका दाखिल की.

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