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मुख्तार अंसारी को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति की मांगी जानकारी

माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों बांदा जेल में बंद है. इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार अंसारी को नोटिस जारी करके 127 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी गई है.

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Published : Apr 26, 2023, 9:56 PM IST

लखनऊ: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को इनकम टैक्स विभाग ने 127 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के मामले में नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में गाजीपुर में 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी मांगी गई है. नोटिस में आईटी विभाग ने कहा है कि गाजीपुर की यह जमीन गणेश दत्त मिश्रा नाम के शख्स ने खरीदी थी. जानकारी दी गई थी कि जमीन एक करोड़ 29 लाख रुपए में खरीदी गई थी, लेकिन इनकम टैक्स विभाग को जांच के दौरान पता चला है कि गणेश दत्त मिश्रा की वार्षिक आमदनी बेहद कम है और वह इतनी रकम अदा नहीं कर सकता.

इसके साथ ही गणेश दत्त मिश्रा ने इसे खरीदने के लिए जिस कंपनी से लोन लिया, उस कंपनी में मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग बतौर निदेशक और शेयर होल्डर शामिल हैं. मुख्तार अंसारी को इनकम टैक्स विभाग द्वारा बांदा जेल में नोटिस भेजा गया है. इसके अनुसार आईटी विभाग की जांच में पता चला है कि गणेश दत्त की कंपनी में मोहम्मद सुहेब मुजाहिद भी एक शेयर होल्डर डायरेक्टर है. इन सभी को फर्जी एंबुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ चार्जशीट किया गया है. इसका आशय है कि यह कंपनी मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी आफशा अंसारी से जुड़ी हुई है.

बता दें कि कि आफशा अंसारी पर पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित किया हुआ है. फिलहाल आफशा फरार है. दरअसल, नोटिस भेज कर आईटी ने मुख्तार अंसारी से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आए उन पैसों का स्रोत जानने का प्रयास किया है. साथ ही मुख्तार का गणेश दत्त मिश्रा से संबंध क्या है? जैसे कई सवालों के जवाब पूछे हैं. मुख्तार अंसारी को इसी सप्ताह आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देना है.

ये भी पढ़ेंः माफिया अतीक-अशरफ हत्याकांड के आरोपियों से UP STF ने प्रतापगढ़ जिला कारागार में की पूछताछ

लखनऊ: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को इनकम टैक्स विभाग ने 127 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के मामले में नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में गाजीपुर में 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी मांगी गई है. नोटिस में आईटी विभाग ने कहा है कि गाजीपुर की यह जमीन गणेश दत्त मिश्रा नाम के शख्स ने खरीदी थी. जानकारी दी गई थी कि जमीन एक करोड़ 29 लाख रुपए में खरीदी गई थी, लेकिन इनकम टैक्स विभाग को जांच के दौरान पता चला है कि गणेश दत्त मिश्रा की वार्षिक आमदनी बेहद कम है और वह इतनी रकम अदा नहीं कर सकता.

इसके साथ ही गणेश दत्त मिश्रा ने इसे खरीदने के लिए जिस कंपनी से लोन लिया, उस कंपनी में मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग बतौर निदेशक और शेयर होल्डर शामिल हैं. मुख्तार अंसारी को इनकम टैक्स विभाग द्वारा बांदा जेल में नोटिस भेजा गया है. इसके अनुसार आईटी विभाग की जांच में पता चला है कि गणेश दत्त की कंपनी में मोहम्मद सुहेब मुजाहिद भी एक शेयर होल्डर डायरेक्टर है. इन सभी को फर्जी एंबुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ चार्जशीट किया गया है. इसका आशय है कि यह कंपनी मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी आफशा अंसारी से जुड़ी हुई है.

बता दें कि कि आफशा अंसारी पर पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित किया हुआ है. फिलहाल आफशा फरार है. दरअसल, नोटिस भेज कर आईटी ने मुख्तार अंसारी से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आए उन पैसों का स्रोत जानने का प्रयास किया है. साथ ही मुख्तार का गणेश दत्त मिश्रा से संबंध क्या है? जैसे कई सवालों के जवाब पूछे हैं. मुख्तार अंसारी को इसी सप्ताह आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देना है.

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