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नाबालिग के अपहरण और दुराचार के आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा - Rape accused of minor sentenced

नाबालिग के अपहरण और दुराचार के आरोपी को कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग के अपहरण
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Published : Jan 13, 2023, 10:20 PM IST

लखनऊ: शौच के लिए निकली नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुराचार करने के आरोपी राम सागर को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मयंक त्रिपाठी ने सात वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. 16 जून, 2014 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता की मां ने थाना गोसाईगंज में दर्ज कराई थी.

अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार श्रीवास्तव का तर्क था कि आरोपी राम सागर के विरुद्ध पीड़िता की मां द्वारा थाना गोसाईगंज में दुराचार की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में पीड़िता की मां ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि घटना की रात करीब साढ़े सात बजे उसकी नाबालिग बेटी शौच के लिए गई थी. तभी रास्ते में अभियुक्त राम सागर ने उसका हाथ पकड़ कर जबरन मोटर साइकिल पर बिठाकर धमकी देते हुए लेकर चला गया. आरोप लगाया गया कि घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा रात में ही थाने में लिखाने का प्रयास किया गया. लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की. कहा गया कि जब पीड़िता घर वापस आई तो उसने घटना की बाबत जानकारी दी. उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. अदालत ने आरोपी को सजा के प्रश्न पर सुनने के बाद कहा है कि अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य न केवल बालकों के विरुद्ध है. बल्कि समाज विरोधी भी है. ऐसी स्थिति में उसे दंडित किया जाना उचित होगा.

लखनऊ में एक अन्य मामले में हसिया मारकर गंभीर चोट पहुंचाते हुए, जानलेवा हमला करने के आरोपी अनुज मौर्य को आवश्यक वस्तु अधिनियम के विशेष जज पुष्कर उपाध्याय ने दस वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी को दंडित करते हुए कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि चुटहिल को बतौर प्रतिकर दी जाएगी. अदालत में अभियोजन की ओर से बताया गया कि थाना पारा के पारा गांव में रहने वाले अनुज मौर्य के खिलाफ वादी विशाल राठौर ने 26 सितंबर 2014 को रिपोर्ट लिखाई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी का छोटा भाई अवधेश राठौर रात करीब साढ़े आठ बजे घर के बाहर अपनी पान की दुकान पर बैठा हुआ था और अखबार पढ़ रहा था. उसी समय दुकान के सामने अनुज मौर्य जान से मारने की नियत से हाथ में हसिया लेकर आ गया. इसके बाद उसने हसिए से मेरे भाई अवधेश राठौर के ऊपर वार करना शुरू कर दिया. कहा गया है कि अनुज मौर्य के हमला करने से भाई के गर्दन एवं हाथ पर काफी चोटें आई. वादी ने खून से लथपथ अपने भाई को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया और घटना की रिपोर्ट थाना पारा में दर्ज कराई.

यह भी पढ़ें- Case of threat to jailer : दर्ज हुआ अभियुक्त मुख्तार अंसारी का बयान, 24 को होगी अंतिम बहस

लखनऊ: शौच के लिए निकली नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुराचार करने के आरोपी राम सागर को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मयंक त्रिपाठी ने सात वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. 16 जून, 2014 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता की मां ने थाना गोसाईगंज में दर्ज कराई थी.

अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार श्रीवास्तव का तर्क था कि आरोपी राम सागर के विरुद्ध पीड़िता की मां द्वारा थाना गोसाईगंज में दुराचार की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में पीड़िता की मां ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि घटना की रात करीब साढ़े सात बजे उसकी नाबालिग बेटी शौच के लिए गई थी. तभी रास्ते में अभियुक्त राम सागर ने उसका हाथ पकड़ कर जबरन मोटर साइकिल पर बिठाकर धमकी देते हुए लेकर चला गया. आरोप लगाया गया कि घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा रात में ही थाने में लिखाने का प्रयास किया गया. लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की. कहा गया कि जब पीड़िता घर वापस आई तो उसने घटना की बाबत जानकारी दी. उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. अदालत ने आरोपी को सजा के प्रश्न पर सुनने के बाद कहा है कि अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य न केवल बालकों के विरुद्ध है. बल्कि समाज विरोधी भी है. ऐसी स्थिति में उसे दंडित किया जाना उचित होगा.

लखनऊ में एक अन्य मामले में हसिया मारकर गंभीर चोट पहुंचाते हुए, जानलेवा हमला करने के आरोपी अनुज मौर्य को आवश्यक वस्तु अधिनियम के विशेष जज पुष्कर उपाध्याय ने दस वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी को दंडित करते हुए कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि चुटहिल को बतौर प्रतिकर दी जाएगी. अदालत में अभियोजन की ओर से बताया गया कि थाना पारा के पारा गांव में रहने वाले अनुज मौर्य के खिलाफ वादी विशाल राठौर ने 26 सितंबर 2014 को रिपोर्ट लिखाई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी का छोटा भाई अवधेश राठौर रात करीब साढ़े आठ बजे घर के बाहर अपनी पान की दुकान पर बैठा हुआ था और अखबार पढ़ रहा था. उसी समय दुकान के सामने अनुज मौर्य जान से मारने की नियत से हाथ में हसिया लेकर आ गया. इसके बाद उसने हसिए से मेरे भाई अवधेश राठौर के ऊपर वार करना शुरू कर दिया. कहा गया है कि अनुज मौर्य के हमला करने से भाई के गर्दन एवं हाथ पर काफी चोटें आई. वादी ने खून से लथपथ अपने भाई को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया और घटना की रिपोर्ट थाना पारा में दर्ज कराई.

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