लखनऊ: अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं लगी है और गाड़ी से संबंधित आरटीओ कार्यालय में कोई काम है तो मंगलवार से पांच काम किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएंगे. वजह है कि एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर को पूरी हो गई है. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट न लगी होने पर आरटीओ में पांच तरह के काम के लिए अगर किसी भी आवेदक ने आवेदन किया होगा, तो उसका आवेदन निरस्त मान लिया जाएगा. गाड़ी से संबंधित उसका कोई भी काम नहीं हो पाएगा.
फिलहाल अभी नहीं लगेगा जुर्माना
मंगलवार से वाहन से संबंधित अगर कोई भी काम आरटीओ में कराना है, तो पहले गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा लें. इसके बाद ही आरटीओ कार्यालय की तरफ रुख करें. अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो आरटीओ कार्यालय से बैरंग लौटना होगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं लगी होगी, चेकिंग के दौरान कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा. एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना परिवहन विभाग ने अनिवार्य कर दिया है.
ये काम होंगे प्रभावित
वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) की डुप्लीकेट कॉपी
आरसी पर स्वामित्व अंतरण और पता परिवर्तन
वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन या रिन्युअल
आरसी से बैंक लोन (एचपीए) व एनओसी
परमिट नवीनीकरण, नया परमिट और परमिट की डुप्लीकेट कॉपी
अस्थायी परमिट, विशेष परमिट और नेशलन परमिट
वाहन का इंश्योरेंस
कल से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं, तो आरटीओ में अटकेंगे काम
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख आज पूरी हो गई है. अगर आपने वाहन में एचएसआरपी नहीं लगवाई है तो मंगलवार से आपके काम आरटीओ कार्यालय में नहीं हो पाएंगे.
लखनऊ: अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं लगी है और गाड़ी से संबंधित आरटीओ कार्यालय में कोई काम है तो मंगलवार से पांच काम किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएंगे. वजह है कि एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर को पूरी हो गई है. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट न लगी होने पर आरटीओ में पांच तरह के काम के लिए अगर किसी भी आवेदक ने आवेदन किया होगा, तो उसका आवेदन निरस्त मान लिया जाएगा. गाड़ी से संबंधित उसका कोई भी काम नहीं हो पाएगा.
फिलहाल अभी नहीं लगेगा जुर्माना
मंगलवार से वाहन से संबंधित अगर कोई भी काम आरटीओ में कराना है, तो पहले गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा लें. इसके बाद ही आरटीओ कार्यालय की तरफ रुख करें. अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो आरटीओ कार्यालय से बैरंग लौटना होगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं लगी होगी, चेकिंग के दौरान कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा. एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना परिवहन विभाग ने अनिवार्य कर दिया है.
ये काम होंगे प्रभावित
वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) की डुप्लीकेट कॉपी
आरसी पर स्वामित्व अंतरण और पता परिवर्तन
वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन या रिन्युअल
आरसी से बैंक लोन (एचपीए) व एनओसी
परमिट नवीनीकरण, नया परमिट और परमिट की डुप्लीकेट कॉपी
अस्थायी परमिट, विशेष परमिट और नेशलन परमिट
वाहन का इंश्योरेंस