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MLC अक्षय प्रताप सिंह को मिली राहत - हाईकोर्ट ने जिला जज की कोर्ट से अपील को किया स्थानांतरित

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह की प्रतापगढ़ के जिला जज की कोर्ट से उनकी अपील को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली है.

लखनऊ हाईकोर्ट
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Published : Jul 11, 2022, 10:01 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह की प्रतापगढ़ के जिला जज की कोर्ट से उनकी अपील को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने अपील को सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश, एमपी-एमएलए कोर्ट, प्रतापगढ़ को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने जिला जज द्वारा जारी जमानत खारिज किए जाने के संबंध में नोटिस को भी स्थगित रखने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अक्षय प्रताप सिंह की स्थानांतरण याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया.

याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार ने बहस की. याचिका में कहा गया है कि गलत पते पर असलहे का लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याची को 23 मार्च 2022 को दोष सिद्ध हुआ था. कोर्ट ने इस मामले में 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी. उक्त निर्णय के विरुद्ध सत्र अदालत के समक्ष अपील पर याची जमानत मिल गई थी. अपील की 2 तिथियों पर याची के हाजिर न हो पाने पर जिला जज की कोर्ट ने याची को तलब करते हुए, यह स्पष्ट करने को कहा कि उसकी जमानत क्यों खारिज नहीं की जाए.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 16 अगस्त 2019 को हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए, सांसदों-विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों को नामित किया था. जनपद व सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ सांसदों-विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के तौर पर नामित नहीं है. याची की अपील को ही विशेष अदालत को ही स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था.

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लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह की प्रतापगढ़ के जिला जज की कोर्ट से उनकी अपील को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने अपील को सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश, एमपी-एमएलए कोर्ट, प्रतापगढ़ को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने जिला जज द्वारा जारी जमानत खारिज किए जाने के संबंध में नोटिस को भी स्थगित रखने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अक्षय प्रताप सिंह की स्थानांतरण याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया.

याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार ने बहस की. याचिका में कहा गया है कि गलत पते पर असलहे का लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याची को 23 मार्च 2022 को दोष सिद्ध हुआ था. कोर्ट ने इस मामले में 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी. उक्त निर्णय के विरुद्ध सत्र अदालत के समक्ष अपील पर याची जमानत मिल गई थी. अपील की 2 तिथियों पर याची के हाजिर न हो पाने पर जिला जज की कोर्ट ने याची को तलब करते हुए, यह स्पष्ट करने को कहा कि उसकी जमानत क्यों खारिज नहीं की जाए.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 16 अगस्त 2019 को हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए, सांसदों-विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों को नामित किया था. जनपद व सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ सांसदों-विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के तौर पर नामित नहीं है. याची की अपील को ही विशेष अदालत को ही स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था.

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