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उन्नाव रेप केस: आज कुलदीप सेंगर की याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई - उन्नाव रेप मामला

उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर शुक्रवार यानी आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.

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कुलदीप सेंगर
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Published : Jan 16, 2020, 8:15 PM IST

Updated : Jan 17, 2020, 5:40 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर शुक्रवार यानी आज सुनवाई करेगा. 20 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

'महिलाएं डर और शर्म से अपना नारकीय जीवन काटती हैं'
कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए तीस हजारी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में वो सारी मजबूरियां और लाचारियां हैं, जो दूरदराज में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के सामने अक्सर आती हैं. जिनसे जूझकर लड़कियां और महिलाएं डर और शर्म से अपना नारकीय जीवन काटती हैं.

इसे भी पढ़ें- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद का नामांकन करने पहुंचे स्वतंत्र देव, कहा- देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत बढूंगा आगे

'पुरुषवादी सोच हावी रही है'
कोर्ट ने कहा था कि हमारे विचार से इस जांच में पुरुषवादी सोच हावी रही है. इसी वजह से लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा और शोषण में जांच के दौरान संवेदनशीलता और मानवीय नजरिये का अभाव दिखता है. यही वजह है कि जांच के दौरान इस मामले में कई जगह ऐसा लगा कि पीड़ित उसके परिवार वालों के साथ निष्पक्ष जांच नहीं हुई.

इलाज के लिए लखनऊ से दिल्ली लाया गया था
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता को पिछले 28 जुलाई को लखनऊ से दिल्ली एम्स में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया था. पिछले 11 और 12 सितंबर को जज धर्मेश शर्मा ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर जाकर बने अस्थायी कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज किया था.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर शुक्रवार यानी आज सुनवाई करेगा. 20 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

'महिलाएं डर और शर्म से अपना नारकीय जीवन काटती हैं'
कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए तीस हजारी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में वो सारी मजबूरियां और लाचारियां हैं, जो दूरदराज में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के सामने अक्सर आती हैं. जिनसे जूझकर लड़कियां और महिलाएं डर और शर्म से अपना नारकीय जीवन काटती हैं.

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'पुरुषवादी सोच हावी रही है'
कोर्ट ने कहा था कि हमारे विचार से इस जांच में पुरुषवादी सोच हावी रही है. इसी वजह से लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा और शोषण में जांच के दौरान संवेदनशीलता और मानवीय नजरिये का अभाव दिखता है. यही वजह है कि जांच के दौरान इस मामले में कई जगह ऐसा लगा कि पीड़ित उसके परिवार वालों के साथ निष्पक्ष जांच नहीं हुई.

इलाज के लिए लखनऊ से दिल्ली लाया गया था
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता को पिछले 28 जुलाई को लखनऊ से दिल्ली एम्स में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया था. पिछले 11 और 12 सितंबर को जज धर्मेश शर्मा ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर जाकर बने अस्थायी कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज किया था.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोट उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर कल यानि 17 जनवरी को सुनवाई करेगा। 20 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 



Body:महिलाएं डर और शर्म से अपना नारकीय जीवन काटती हैं
कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए तीस हजारी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में वो सारी मजबूरियां और लाचारियां हैं जो दूरदराज में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के सामने अक्सर आती हैं। जिनसे जूझ कर लडकियां और महिलाएं डर और शर्म से अपना नारकीय जीवन काटती हैं।
पुरुषवादी सोच हावी रही है
कोर्ट ने कहा था कि हमारे विचार से इस जांच मैं पुरुषवादी सोच हावी रही है और इसी वजह से लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा और शोषण में जांच के दौरान संवेदनशीलता और मानवीय नजरिये का अभाव दिखता है। यही वजह है कि जांच के दौरान इस मामले में कई जगह ऐसा लगा कि पीड़ित उसके परिवार वालों के साथ निष्पक्ष जांच नही हुई।



Conclusion:लखनऊ से दिल्ली लाया गया था इलाज के लिए
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता को पिछले 28 जुलाई को लखनऊ से दिल्ली एम्स में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया था। पिछले 11 और 12 सितंबर को जज धर्मेश शर्मा ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर जाकर बने अस्थायी कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज किया था।
Last Updated : Jan 17, 2020, 5:40 AM IST
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