लखनऊ: वुमेन पावर लाइन में दारोगा को प्रताड़ित करने के मामले में हाईकोर्ट ने एडीजी अंजू गुप्ता को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने प्रशासनिक आधार पर दारोगा की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने माना कि दारोगा का ट्रांसफर रोक के बावजूद दोषपूर्ण भावना के साथ ललितपुर जिले में किया गया. आरोप यह भी है कि एडीजी ने वुमेन पावर लाइन में मेडल लिस्ट से दरोगा का नाम हटवाया.
एडीजी अंजू गुप्ता को हाईकोर्ट की फटकार-
- वुमेन पावर लाइन में तैनात एक दरोगा ने अंजू गुप्ता पर भेदभाव के आरोप लगाए थे.
- दरोगा का कहना था कि एक प्रकरण में उसने दो सिपाहियों की शिकायत की थी.
- सिपाहियों पर कार्यवाही के साथ-साथ उसे भी दोषी मानते हुए कार्यवाही की गई है.
- इस घटना के बाद से लगातार आला अधिकारी उसकी प्रताड़ना कर रहे हैं
- प्रताड़ना के तहत ही उसका ट्रांसफर रोक के बावजूद ललितपुर कर दिया गया.
कोर्ट का कहना है जब शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर सिपाहियों पर कार्यवाही की गई तो फिर शिकायतकर्ता दरोगा को ही कैसे दोषी माना गया.