लखनऊ : मकान का निर्माण करने की एवज में घूस की रकम न देने पर राजधानी के लखनऊ के सरोजिनीनगर थाने की बदाली खेड़ा चौकी में बंद कर मारपीट करने व पैसों की उगाही करने के आरोपी चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार यादव और सिपाही रवि कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है.
अदालत में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी कमल अवस्थी एवं महेश त्रिपाठी का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़ित सुधीर कुमार मौर्य द्वारा थाना सरोजनीनगर में दर्ज कराई गई थी. जिसमें उसने बताया था कि वह अवध विहार कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद फयाज खान का मकान बनवा रहा है तथा सड़क पर मोरंग गिट्टी पड़ी होने के कारण सिपाही रवि कुमार उससे पैसों की मांग करता है. आरोप है कि कई बार उससे पैसे ले भी चुका था. बताया गया कि पुलिस ने आरोपी को यह घूस की रकम यूपीआई के माध्यम से दी है. कहा गया है कि इसके बाद भी छह लाख रुपये की मांग चौकी इंचार्ज व सिपाही द्वारा उससे की जाती रही.
कहा गया है कि दोनों आरोपियों ने पीड़ित के अलावा मोहम्मद फैयाज खान को धमकी देकर चौकी बुलाया तथा उसके कागजात चेक किए. यह भी कहा गया है कि चौकी में बिठाकर पीड़ित से मालिक की सम्पत्ति पूछा तथा सिपाही रवि कुमार ने उसके हाथ में कट्टा रखकर फोटो खींचा. यह भी आरोप लगाया गया है कि पैसों की मांग पूरी न होने पर उसे चौकी के अंदर दरोगा दिनेश कुमार यादव एवं सिपाही रवि कुमार के अलावा अन्य लोगों ने मारपीट की तथा उसका फर्जी ऑडियो वीडियो बनाया कि उसे बाइज्जत थाने से जाने दिया जा रहा है. आरोप यह भी है कि दोनों आरोपियों ने थाने पर उससे दो सादे कागजों पर हस्ताक्षर भी कराया.
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