ETV Bharat / state

कोर्ट परिसर के बाहर अधिवक्ता न पहनें यूनिफॉर्म, जानिए न्यायालय को क्यों करना पड़ा ऐसा आदेश

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वकीलों के यूनिफार्म (Advocates Uniform) को लेकर टिप्पणी की है. कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों के यूनिफार्म पहने के बाबत गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 11, 2023, 12:35 PM IST

लखनऊ : कतिपय वकीलों द्वारा विवादित जमीनों के मामलों में मौके पर यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने व भू माफिया का सहयोग करने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बार काउंसिल को आदेश दिया है कि वह इस आशय का दिशा-निर्देश जारी करे कि अधिवक्ता कोर्ट परिसर के बाहर यूनिफॉर्म न पहनें. न्यायालय ने बार काउंसिल के अधिवक्ता को ऐसे मामलों की जानकारी काउंसिल को देने का भी निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सुभांशु सिंह की याचिका पर पारित किया है. याची का कहना है कि वह सिविल कोर्ट लखनऊ में प्रैक्टिस करता है. 21 सितम्बर 2023 को वहीं के कुछ अधिवक्ताओं ने उसके साथ मारपीट और लूटपाट की, जिसकी एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. याचिका में मामले की विवेचना सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है.

याची का यह भी कहना है कि उसने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की प्रार्थना जनपद न्यायाधीश से भी की है. न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सम्बंधित एडीसीपी से विवेचना की स्थिति तलब की है. साथ ही जनपद न्यायाधीश लखनऊ से भी पूछा है कि उन्होंने याची के अनुरोध पर क्या कदम उठाया. मामले की अगली सुनवाई 28 नवम्बर को होगी.

लखनऊ : कतिपय वकीलों द्वारा विवादित जमीनों के मामलों में मौके पर यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने व भू माफिया का सहयोग करने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बार काउंसिल को आदेश दिया है कि वह इस आशय का दिशा-निर्देश जारी करे कि अधिवक्ता कोर्ट परिसर के बाहर यूनिफॉर्म न पहनें. न्यायालय ने बार काउंसिल के अधिवक्ता को ऐसे मामलों की जानकारी काउंसिल को देने का भी निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सुभांशु सिंह की याचिका पर पारित किया है. याची का कहना है कि वह सिविल कोर्ट लखनऊ में प्रैक्टिस करता है. 21 सितम्बर 2023 को वहीं के कुछ अधिवक्ताओं ने उसके साथ मारपीट और लूटपाट की, जिसकी एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. याचिका में मामले की विवेचना सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है.

याची का यह भी कहना है कि उसने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की प्रार्थना जनपद न्यायाधीश से भी की है. न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सम्बंधित एडीसीपी से विवेचना की स्थिति तलब की है. साथ ही जनपद न्यायाधीश लखनऊ से भी पूछा है कि उन्होंने याची के अनुरोध पर क्या कदम उठाया. मामले की अगली सुनवाई 28 नवम्बर को होगी.

यह भी पढ़ें : Sanjeev Jeeva Case : कोर्ट ने पूर्व आईपीएस की याचिका को बताया दुर्भावनापूर्ण और तथ्यहीन

High Court News : सरकार ने बिजनौर स्थित 202 एकड़ जमीन का मुकदमा जीता, 70 साल पुरानी अधिसूचना बहाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.