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बाबी खन्ना हत्याकांड: डॉ. नैमिष त्रिवेदी की जमानत याचिका खारिज

बाबी खन्ना हत्याकांड में अभियुक्त डॉ. नैमिष त्रिवेदी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि अभियुक्त की पहली जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. यह स्थापित प्रावधान है कि दूसरी जमानत याचिका में यदि नया आधार नहीं लिया गया है तो इसे मंजूर नहीं किया जा सकता.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
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Published : Dec 8, 2020, 9:45 PM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के चर्चित रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक बाबी खन्ना हत्याकांड में अभियुक्त डेंटल सर्जन डॉ. नैमिष त्रिवेदी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को भी छह माह में मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने दिया.

न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त की पहली जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. ट्रायल कोर्ट को भी छह माह में मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. यह स्थापित प्रावधान है कि दूसरी जमानत याचिका में यदि नया आधार नहीं लिया गया है तो इसे मंजूर नहीं किया जा सकता. उल्लेखनीय है कि सप्रू मार्ग स्थित रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक ब्रम्हाशंकर उर्फ बाबी खन्ना की वर्ष 2016 में हत्या कर दी गई थी. मामले की जांच एसटीएफ ने की थी.

एसटीएफ ने डॉ. नैमिष त्रिवेदी को घटना का मास्टर माइंड पाया था. अभियोजन के मुताबिक डॉ. नैमिष त्रिवेदी ने अपना घर बाबी खन्ना को बेंचने के लिए साढ़े सात करोड़ में सौदा कर लिया था व एडवांस में एक करोड़ 33 लाख रुपये भी प्राप्त कर लिए. हालांकि बाद में डॉ. नैमिष त्रिवेदी मकान बेंचने से मुकरने लगे व एडवांस की रकम भी हड़पना चाहता थे. अभियोजन की मुताबिक इसी वजह से उसने बाबी खन्ना की भाड़े के शूटरों से हत्या करवा दी. एसटीएफ ने हत्याकांड में शामिल शूटरों को भी गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में ही हैं.

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के चर्चित रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक बाबी खन्ना हत्याकांड में अभियुक्त डेंटल सर्जन डॉ. नैमिष त्रिवेदी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को भी छह माह में मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने दिया.

न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त की पहली जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. ट्रायल कोर्ट को भी छह माह में मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. यह स्थापित प्रावधान है कि दूसरी जमानत याचिका में यदि नया आधार नहीं लिया गया है तो इसे मंजूर नहीं किया जा सकता. उल्लेखनीय है कि सप्रू मार्ग स्थित रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक ब्रम्हाशंकर उर्फ बाबी खन्ना की वर्ष 2016 में हत्या कर दी गई थी. मामले की जांच एसटीएफ ने की थी.

एसटीएफ ने डॉ. नैमिष त्रिवेदी को घटना का मास्टर माइंड पाया था. अभियोजन के मुताबिक डॉ. नैमिष त्रिवेदी ने अपना घर बाबी खन्ना को बेंचने के लिए साढ़े सात करोड़ में सौदा कर लिया था व एडवांस में एक करोड़ 33 लाख रुपये भी प्राप्त कर लिए. हालांकि बाद में डॉ. नैमिष त्रिवेदी मकान बेंचने से मुकरने लगे व एडवांस की रकम भी हड़पना चाहता थे. अभियोजन की मुताबिक इसी वजह से उसने बाबी खन्ना की भाड़े के शूटरों से हत्या करवा दी. एसटीएफ ने हत्याकांड में शामिल शूटरों को भी गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में ही हैं.

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