ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने बंगला आवंटन मामले में शिवपाल यादव सहित चार विधायकों को नोटिस

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बंगला आवंटन मामले में शिवपाल यादव सहित चार कद्दावर विधायकों को नोटिस जारी की है. कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग से भी दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

शिवपाल यादव
author img

By

Published : Nov 1, 2019, 8:23 PM IST

Updated : Nov 2, 2019, 8:29 AM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बंगला आवंटन के मामले में शिवपाल सिंह यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. मामले की अग्रिम सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. एक जनहित याचिका दाखिल कर इन चारों नेताओं को नियमों को दरकिनार कर बंगला आवंटन करने का आरोप लगाया गया है.

संपत्ति विभाग से भी कोर्ट ने मांगा जवाब
यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया है. याची मोतीलाल यादव के मुताबिक शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के उपरांत उक्त चारों नेताओं को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. याची का आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर, उक्त चारों विधायकों को बंगले आवंटित किए गए हैं.

इसे भी पढ़ें - 11 साल बाद आया फैसला: रामपुर CRPF सेंटर पर हमले में 6 दोषी, 2 बरी

याची ने बताया कि जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शाष्त्री मार्ग आवंटित किया गया है, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित था. वहीं बंगला न. 1ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल को आवंटित किया गया है. यह बंगला पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आवंटित था. बंगला न. ए4 दिलकुशा कॉलोनी व ए6 दिलकुशा कॉलोनी क्रमशः पंकज सिंह और नीरज वोरा को आवंटित किया गया है. याची का कहना है कि यह सभी लोग मात्र विधायक हैं, लिहाजा उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किये जा सकते. याचिका में उक्त बंगलों का आवंटन रद् किए जाने की प्रार्थना की गई है.

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बंगला आवंटन के मामले में शिवपाल सिंह यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. मामले की अग्रिम सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. एक जनहित याचिका दाखिल कर इन चारों नेताओं को नियमों को दरकिनार कर बंगला आवंटन करने का आरोप लगाया गया है.

संपत्ति विभाग से भी कोर्ट ने मांगा जवाब
यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया है. याची मोतीलाल यादव के मुताबिक शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के उपरांत उक्त चारों नेताओं को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. याची का आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर, उक्त चारों विधायकों को बंगले आवंटित किए गए हैं.

इसे भी पढ़ें - 11 साल बाद आया फैसला: रामपुर CRPF सेंटर पर हमले में 6 दोषी, 2 बरी

याची ने बताया कि जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शाष्त्री मार्ग आवंटित किया गया है, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित था. वहीं बंगला न. 1ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल को आवंटित किया गया है. यह बंगला पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आवंटित था. बंगला न. ए4 दिलकुशा कॉलोनी व ए6 दिलकुशा कॉलोनी क्रमशः पंकज सिंह और नीरज वोरा को आवंटित किया गया है. याची का कहना है कि यह सभी लोग मात्र विधायक हैं, लिहाजा उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किये जा सकते. याचिका में उक्त बंगलों का आवंटन रद् किए जाने की प्रार्थना की गई है.

बंगला आवंटन मामले में शिवपाल समेत चार कद्दावर विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस
जनहित याचिका में नियमों को दरकिनार कर विधायकों को बंगला आवंटित करने का लगाया गया है आरोप
कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग से भी मांगा जवाब

विधि संवाददाता
लखनऊ
। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बंगला आवंटन के मामले में शिवपाल सिंह यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है मामले की अग्रिम सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी एक जनहित याचिका दाखिल कर इन चारो नेताओं को नियमों को दरकिनार बंगला आवंटन करने का आरोप लगाया गया है
    यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया है। याची मोतीलाल यादव के मुताबिक शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के उपरांत, उक्त चारो नेताओं को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है उन्होंने बताया कि कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है याची का आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर, उक्त चार विधायकों को बंगले आवंटित किये गए हैं। याची ने बताया कि जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शाष्त्री मार्ग आवंटित किया गया है जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित था। वहीं बंगला न. 1ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य, आशीष पटेल को आवंटित किया गया है, यह बंगला पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आवंटित था। जबकि बंगला न. ए4 दिलकुशा कॉलोनी व ए6 दिलकुशा कॉलोनी क्रमशः पंकज सिंह को व नीरज वोरा को आवंटित किया गया है। याची का कहना है कि ये सभी लोग मात्र विधायक हैं, लिहाजा उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किये जा सकते। याचिका में उक्त बंगलों का आवंटन रद् किये जाने की प्रार्थना की गई है। साथ ही नियमों का पूर्णतया पालन कराए जाने की भी मांग की गई है। 


--
Chandan Srivastava
9935571970
Last Updated : Nov 2, 2019, 8:29 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.