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लखनऊ: दुराचार मामले में जिम मालिक राजीव खन्ना की जमानत अर्जी खारिज - lucknow high cort

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुराचार करने के मामले में आरोपी जिम मालिक की जमानत खारिज कर दी है. दरअसल पीड़िता ने 23 नवंबर 2018 को इस घटना की एफआईआर दर्ज कराई थी.

लखनऊ हाईकोर्ट.
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Published : Jul 10, 2019, 10:56 AM IST

लखनऊ: फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज प्रमोद कुमार गंगवार ने दुराचार मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुराचार करने के मामले में जिम मालिक राजीव खन्ना की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इस मामले में जज प्रमोद कुमार ने इस अपराध को गंभीर करार दिया है.

बेहोशी हालत में किया दुराचार

  • दरअसल 23 नवंबर 2018 को इस घटना की एफआईआर पीड़िता ने थाना बाजारखाला में दर्ज कराई थी.
  • पीड़िता ने मशल्स टाउन जिम ज्वॉइन किया था, वहां आरोपी खुद को ट्रेनर बताकर ट्रेनिंग देने लगा.
  • एक दिन आरोपी ने पीड़िता को हेल्थ ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया.
  • बेहोशी हालत में उसके साथ दुराचार किया, यह भी आरोप है कि इस दौरान उसने अश्लील तस्वीरें भी खींच ली.
  • आरोपी तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर गलत हकरत करने की कोशिश करने लगा.

लखनऊ: फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज प्रमोद कुमार गंगवार ने दुराचार मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुराचार करने के मामले में जिम मालिक राजीव खन्ना की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इस मामले में जज प्रमोद कुमार ने इस अपराध को गंभीर करार दिया है.

बेहोशी हालत में किया दुराचार

  • दरअसल 23 नवंबर 2018 को इस घटना की एफआईआर पीड़िता ने थाना बाजारखाला में दर्ज कराई थी.
  • पीड़िता ने मशल्स टाउन जिम ज्वॉइन किया था, वहां आरोपी खुद को ट्रेनर बताकर ट्रेनिंग देने लगा.
  • एक दिन आरोपी ने पीड़िता को हेल्थ ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया.
  • बेहोशी हालत में उसके साथ दुराचार किया, यह भी आरोप है कि इस दौरान उसने अश्लील तस्वीरें भी खींच ली.
  • आरोपी तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर गलत हकरत करने की कोशिश करने लगा.
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