ETV Bharat / state

वैक्सीनेशन कैंप मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश - लखनऊ न्यूज

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ताओं के लिए वैक्सीनेशन कैम्प लगाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ निबंधक को दिये हैं. न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निबंधक (लिस्टिंग) को भी इस सम्बंध में निर्देश दिये हैं.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
author img

By

Published : Jun 3, 2021, 10:08 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ताओं के लिए वैक्सीनेशन कैम्प लगाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ निबंधक को दिये हैं. न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निबंधक (लिस्टिंग) को भी इस सम्बंध में निर्देश दिये हैं.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया. याचिका में कहा गया है कि सेंट्रल बार एसोसिएशन ने जनपद न्यायालय, लखनऊ में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं का बार एसोसिएशन है. कहा गया कि 9 मई 2021 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ने बार से 100 सदस्य अधिवक्ताओं की सूची मांगी थी, ताकि बार के सदस्यों के लिए अलग से वैक्सीनेशन कैम्प लगाया जाए. हालांकि सूची देने के पश्चात सीएमओ द्वारा वैक्सीनेशन कैम्प लगाने में असमर्थता जताई गई.

इसे भी पढ़ें- योगी के तेवर व पार्टी के फेवर में उलझी बीजेपी, आगे क्या होगा रामा रे...

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के उपरांत कहा कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट महामारी से सम्बंधित सभी मामलों की सुनवाई स्वतः संज्ञान द्वारा दर्ज जनहित याचिका पर कर रही है, और 20 मई का कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति का भी इस सम्बंध में आदेश है. लिहाजा सिविल कोर्ट, लखनऊ के अधिवक्ताओं के लिए वैक्सीनेशन कैम्प का मामला भी स्वतः संज्ञान याचिका की सुनवाई कर रही बेंच के समक्ष भेजना उचित होगा. न्यायालय ने उक्त स्वतः संज्ञान याचिका की अग्रिम सुनवाई पर वर्तमान मामले को भी पेश करने का आदेश दिया है.

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ताओं के लिए वैक्सीनेशन कैम्प लगाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ निबंधक को दिये हैं. न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निबंधक (लिस्टिंग) को भी इस सम्बंध में निर्देश दिये हैं.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया. याचिका में कहा गया है कि सेंट्रल बार एसोसिएशन ने जनपद न्यायालय, लखनऊ में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं का बार एसोसिएशन है. कहा गया कि 9 मई 2021 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ने बार से 100 सदस्य अधिवक्ताओं की सूची मांगी थी, ताकि बार के सदस्यों के लिए अलग से वैक्सीनेशन कैम्प लगाया जाए. हालांकि सूची देने के पश्चात सीएमओ द्वारा वैक्सीनेशन कैम्प लगाने में असमर्थता जताई गई.

इसे भी पढ़ें- योगी के तेवर व पार्टी के फेवर में उलझी बीजेपी, आगे क्या होगा रामा रे...

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के उपरांत कहा कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट महामारी से सम्बंधित सभी मामलों की सुनवाई स्वतः संज्ञान द्वारा दर्ज जनहित याचिका पर कर रही है, और 20 मई का कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति का भी इस सम्बंध में आदेश है. लिहाजा सिविल कोर्ट, लखनऊ के अधिवक्ताओं के लिए वैक्सीनेशन कैम्प का मामला भी स्वतः संज्ञान याचिका की सुनवाई कर रही बेंच के समक्ष भेजना उचित होगा. न्यायालय ने उक्त स्वतः संज्ञान याचिका की अग्रिम सुनवाई पर वर्तमान मामले को भी पेश करने का आदेश दिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.