लखनऊ: नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने 21 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी थी. मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनवाई में मदद के लिए बतौर एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है.
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान केजीएमयू के अधिवक्ता अभिनव एन त्रिवेदी ने पीड़िता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट सौंपी. इसे देखने के बाद न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने मामले में मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर और बुलबुल गोडियाल को बतौर एमिकस क्यूरी नियुक्त किया. साथ ही शुक्रवार को मामले की सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए. इस मामले में न्यायालय ने केजीएमयू के कुलपति को चार डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता के स्वास्थ्य की जांच करने का आदेश दिया था.