लखनऊ: शादीशुदा होने के बावजूद धर्म छिपाकर, धोखाधड़ी कर महिला के साथ दुराचार करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी सलमान गाजी की जमानत अर्जी एडीजे ने खारिज कर दी.
कोर्ट में सरकारी वकील आशुतोष अग्निहोत्री ( सरकारी वकील आशुतोष अग्निहोत्री)और आशुतोष बाजपेयी ने तर्क दिया कि वादी ने पारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वादी के फोन पर समीर नाम के लड़के का फोन आने लगा. बातचीत के बाद समीर वादी के कार्यलय आने लगा. बाद में समीर ने उसको शादी का प्रस्ताव दिया.
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इसी बीच आरोपी ने वादी के कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर अचेत अवस्था मे धोखे से संबंध बनाए और वीडियो बना लिया. बाद में पता चला कि आरोपी का नाम समीर नहीं बल्कि सलमान गाजी उर्फ जमील है. इसके बाद आरोपी ने उसको ब्लैकमेल करने लगा.
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