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lakhimpur kheri case: मंत्री के बेटे आशीष की जमानत पर सुनवाई कल

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र और तिकुनिया कांड में मुख्य अभियुक्त बनाए गए आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में शुक्रवार को सुनवाई होगी.

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Published : Dec 9, 2021, 9:49 PM IST

lakhimpur kheri case: मंत्री के बेटे आशीष की जमानत पर सुनवाई कल
lakhimpur kheri case: मंत्री के बेटे आशीष की जमानत पर सुनवाई कल

लखनऊः केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र और तिकुनिया कांड में मुख्य अभियुक्त बनाए गए आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में शुक्रवार को सुनवाई होगी. आशीष मिश्रा की जमानत याचिका न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है.

जमानत याचिका पर 29 नवम्बर को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को दस दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत इसके पूर्व सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली है.

ये भी पढ़ेंः चार साल तक चली थी अखिलेश-डिंपल की लव स्टोरी, आस्ट्रेलिया से भेजते थे प्रेम की पाती...पढ़िए पूरी खबर

उधर, लखीमपुर खीरी के जनपद व सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अंकित दास के साथ ही नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी व शेखर भारती की ओर से भी शुक्रवार को जमानत अर्जियां दाखिल की गई हैं. उनके अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने लखनऊ में बताया कि निचली अदालत से सभी अभियुक्तों की जमानत अर्जी अक्टूबर में ही खारिज हो चुकी है.

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लखनऊः केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र और तिकुनिया कांड में मुख्य अभियुक्त बनाए गए आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में शुक्रवार को सुनवाई होगी. आशीष मिश्रा की जमानत याचिका न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है.

जमानत याचिका पर 29 नवम्बर को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को दस दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत इसके पूर्व सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली है.

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उधर, लखीमपुर खीरी के जनपद व सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अंकित दास के साथ ही नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी व शेखर भारती की ओर से भी शुक्रवार को जमानत अर्जियां दाखिल की गई हैं. उनके अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने लखनऊ में बताया कि निचली अदालत से सभी अभियुक्तों की जमानत अर्जी अक्टूबर में ही खारिज हो चुकी है.

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