ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ अपील पर सुनवाई कल

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर अंतिम सुनवाई मंगलवार को होनी है. हत्या के एक मामले में सत्र अदालत द्वारा अजय मिश्रा को बरी किए जाने को राज्य सरकार ने इस अपील के माध्यम से चुनौती दी हुई है.

Etv bharat
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ अपील पर सुनवाई कल
author img

By

Published : May 23, 2022, 8:06 PM IST

लखनऊः केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर अंतिम सुनवाई मंगलवार को होनी है. हत्या के एक मामले में सत्र अदालत द्वारा अजय मिश्रा को बरी किए जाने को राज्य सरकार ने इस अपील के माध्यम से चुनौती दी हुई है.

न्यायालय ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश, मामले के शिकायतकर्ता की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया था. प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 22 नवम्बर 2013 को मुख्य न्यायमूर्ति ने अपील के त्वरित सुनवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद सुनवाई होकर अपील पर 12 मार्च 2018 को फैसला भी सुरक्षित कर लिया गया लेकिन बाद में सुनवाई करने वाली पीठ ने मामले को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया. तब से अब तक मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है. इस पर न्यायालय ने 16 मई को मामले को अंतिम रूप से सुने जाने के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया. हालांकि 16 मई को मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. मंगलवार को यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव के समक्ष सूचीबद्ध है.

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले के विचारण के पश्चात लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था. आदेश के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी.

लखनऊः केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर अंतिम सुनवाई मंगलवार को होनी है. हत्या के एक मामले में सत्र अदालत द्वारा अजय मिश्रा को बरी किए जाने को राज्य सरकार ने इस अपील के माध्यम से चुनौती दी हुई है.

न्यायालय ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश, मामले के शिकायतकर्ता की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया था. प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 22 नवम्बर 2013 को मुख्य न्यायमूर्ति ने अपील के त्वरित सुनवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद सुनवाई होकर अपील पर 12 मार्च 2018 को फैसला भी सुरक्षित कर लिया गया लेकिन बाद में सुनवाई करने वाली पीठ ने मामले को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया. तब से अब तक मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है. इस पर न्यायालय ने 16 मई को मामले को अंतिम रूप से सुने जाने के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया. हालांकि 16 मई को मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. मंगलवार को यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव के समक्ष सूचीबद्ध है.

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले के विचारण के पश्चात लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था. आदेश के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.