ETV Bharat / state

अजीत सिंह हत्याकांडः धनंजय सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 18 फरवरी को - court hindi news

अजीत सिंह हत्याकाण्ड में अभियुक्त पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर 18 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है.

धनंजय सिंह.
धनंजय सिंह.
author img

By

Published : Feb 14, 2022, 11:00 PM IST

लखनऊः विभूतिखंड थाने के अजीत सिंह हत्याकाण्ड में अभियुक्त पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर वादी मोहर सिंह ने न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत की है. जिस पर विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्र ने मामले की सुनवाई के लिए आगामी 18 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. जबकि दूसरी ओर इसी मामले में धनंजय सिंह की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता की अदालत में आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है. इस मामले में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि धनंजय सिंह के विरुद्ध अपराधियों को आश्रय देना एवं न्यायिक आदेश का पालन न करने (धारा- 212 एवं 174 भारतीय दंड संहिता) का आरोप है. आत्मसमर्पण अर्जी आगामी 19 फरवरी को सुनवाई के लिए निर्धारित है.

इसे भी पढ़ें-अल कायदा आतंकी तौहीद अहमद शाह की पुलिस रिमांड मंजूर

अजीत सिंह की हत्या के बाद स्थानीय पुलिस ने इस हत्याकांड का साजिशकर्ता बताते हुए कोर्ट से धनंजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और 82 सीआरपीसी का आदेश हासिल किया था. पूर्व सांसद की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी पर वादी मोहर सिंह ने अपनी आपत्ति दाखिल की है. इस मामले में सुनवाई के लिए 18 फ़रवरी की तारीख तय की गई है. पत्रावली के अनुसार अजीत सिंह हत्याकांड की रिपोर्ट इस घटना में घायल मोहर सिंह ने 6 जनवरी को विभूति खंड में दर्ज कराई थी. जिसमे बताया गया था कि गाड़ी से उतरते समय कठौता झील के पास गोहना के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां मार कर हत्या कर दी गई. इस घटना में जहा अजीत को 25 गोलियां लगी थी, वहीं वादी मोहर सिंह के पैर में गोली लगी थी.

लखनऊः विभूतिखंड थाने के अजीत सिंह हत्याकाण्ड में अभियुक्त पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर वादी मोहर सिंह ने न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत की है. जिस पर विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्र ने मामले की सुनवाई के लिए आगामी 18 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. जबकि दूसरी ओर इसी मामले में धनंजय सिंह की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता की अदालत में आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है. इस मामले में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि धनंजय सिंह के विरुद्ध अपराधियों को आश्रय देना एवं न्यायिक आदेश का पालन न करने (धारा- 212 एवं 174 भारतीय दंड संहिता) का आरोप है. आत्मसमर्पण अर्जी आगामी 19 फरवरी को सुनवाई के लिए निर्धारित है.

इसे भी पढ़ें-अल कायदा आतंकी तौहीद अहमद शाह की पुलिस रिमांड मंजूर

अजीत सिंह की हत्या के बाद स्थानीय पुलिस ने इस हत्याकांड का साजिशकर्ता बताते हुए कोर्ट से धनंजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और 82 सीआरपीसी का आदेश हासिल किया था. पूर्व सांसद की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी पर वादी मोहर सिंह ने अपनी आपत्ति दाखिल की है. इस मामले में सुनवाई के लिए 18 फ़रवरी की तारीख तय की गई है. पत्रावली के अनुसार अजीत सिंह हत्याकांड की रिपोर्ट इस घटना में घायल मोहर सिंह ने 6 जनवरी को विभूति खंड में दर्ज कराई थी. जिसमे बताया गया था कि गाड़ी से उतरते समय कठौता झील के पास गोहना के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां मार कर हत्या कर दी गई. इस घटना में जहा अजीत को 25 गोलियां लगी थी, वहीं वादी मोहर सिंह के पैर में गोली लगी थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.