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होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी - कोविड-19 के होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए आक्सीजन सिलिंडर

प्रदेश में कोविड-19 के होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

लखनऊः
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Published : May 12, 2021, 10:51 PM IST

लखनऊः प्रदेश में कोविड-19 के होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के संबंध में शासन ने दिशा-निर्देश जारी किया है. होम आइसोलेशन के मरीजों को आवश्यकतानुसार निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति किए जाने के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है.

डॉक्टर के लिखने पर ही मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर
विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सिंह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए. कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाले तथा ऐसे रोगी जिनके पास पॉजिटिव होने की रिपोर्ट नहीं है लेकिन उनके खून की जांच, एक्स-रे अथवा सीटी जांच में कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हों, तो उन्हें भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए. दोनों विकल्पों में मरीज को किसी डॉक्टर के लिखने पर ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध कराई जाएगा.

जमा करनी होगी आधार कार्ड कॉपी
होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराते समय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑक्सीजन सिलेण्डर किसी ऐसे मरीज को न दिया जाए, जो पहले से किसी कोविड अस्पताल में भर्ती है. होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए जिले में स्थान चिह्नित किए जाएंगे. मरीज के परिजन वहीं से सिलेंडर प्राप्त करेंगे. सिलेंडर देते समय मरीजों के आधार कार्ड की फोटो कॉपी, सिलेण्डर प्राप्त करने वाले व्यक्ति ( परिजन) का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिया जाएगा. साथ ही, सिलेण्डर का चिह्निकरण भी किया जाएगा.

इसे भी पढ़ेंः बुलंदशहर में अब बीबकॉल बनाएगी कोवैक्सीन, हर माह तैयार करेगी डेढ़ करोड़ डोज

मांग एवं आपूर्ति की जानकारी कंट्रोल रूम को देनी होगी
परिपत्र में यह भी उल्लिखित है कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए 10 मई को ऑक्सीजन की कुल मांग 56 मीट्रिक टन दर्शाई है. इस मांग में वृद्धि या कमी होने और मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर गृह विभाग में स्थापित कोविड कण्ट्रोल रूम में प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाएगी.

लखनऊः प्रदेश में कोविड-19 के होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के संबंध में शासन ने दिशा-निर्देश जारी किया है. होम आइसोलेशन के मरीजों को आवश्यकतानुसार निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति किए जाने के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है.

डॉक्टर के लिखने पर ही मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर
विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सिंह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए. कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाले तथा ऐसे रोगी जिनके पास पॉजिटिव होने की रिपोर्ट नहीं है लेकिन उनके खून की जांच, एक्स-रे अथवा सीटी जांच में कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हों, तो उन्हें भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए. दोनों विकल्पों में मरीज को किसी डॉक्टर के लिखने पर ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध कराई जाएगा.

जमा करनी होगी आधार कार्ड कॉपी
होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराते समय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑक्सीजन सिलेण्डर किसी ऐसे मरीज को न दिया जाए, जो पहले से किसी कोविड अस्पताल में भर्ती है. होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए जिले में स्थान चिह्नित किए जाएंगे. मरीज के परिजन वहीं से सिलेंडर प्राप्त करेंगे. सिलेंडर देते समय मरीजों के आधार कार्ड की फोटो कॉपी, सिलेण्डर प्राप्त करने वाले व्यक्ति ( परिजन) का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिया जाएगा. साथ ही, सिलेण्डर का चिह्निकरण भी किया जाएगा.

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मांग एवं आपूर्ति की जानकारी कंट्रोल रूम को देनी होगी
परिपत्र में यह भी उल्लिखित है कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए 10 मई को ऑक्सीजन की कुल मांग 56 मीट्रिक टन दर्शाई है. इस मांग में वृद्धि या कमी होने और मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर गृह विभाग में स्थापित कोविड कण्ट्रोल रूम में प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाएगी.

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