लखनऊः प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को लॉकडाउन के दौरान भोजन वितरण व्यवस्था को और सुदृढ करने के निर्देश जारी किए गए हैं. भोजन व्यवस्था के लिए एक गाइड लाइन जारी कर बताया गया है कि कैसे भोजन पकाना है और कैसे पैकेट वितरित किये जायेंगे. यह आदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के तरफ से जारी किया गया है.
भोजन के पैकेटों का वितरण किए जाने के संबंध में समस्त स्वयंसेवी संस्थाएं, प्राइवेट संस्था को गृह विभाग ने जारी किया गाइडलाइन. इसमें कहा गया है कि स्वयंसेवी संस्थाएं अपने क्षेत्र के निकट कम्युनिटी किचन के माध्यम से ही भोजन बनवाना सुनिश्चित करें.जहां पर भोजन बनाया जा रहा है, वहां से संबंधित थाना, तहसील एवं नगर निगम क्षेत्र में होने पर संबंधित जोनल ऑफिस में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाए जाएं.
प्रतिदिन बनाई जा रही भोजन पैकेट की संख्या एवं किस क्षेत्र में किस समय के मध्य भोजन का वितरण किया जाएगा इसकी सूचना पूर्व रात्रि जनपद के राहत कंट्रोल रूम तथा संबंधित थानों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए.वितरण के समय अधिकृत व्यक्ति सुनिश्चित करेंगे कि भोजन की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं. एनजीओ यथासंभव अपने क्षेत्र में रहने वाले किसी सरकारी अधिकारी को शामिल कर उनसे सत्यापन कराएंगे.