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UP में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक हटी, 15 जुलाई तक होगा तबादला

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Published : Jun 15, 2021, 5:48 PM IST

उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. प्रदेश सरकार ने तबादलों (Transfer) पर लगी रोक हटा ली है. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है. प्रदेश में अब 15 जुलाई तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे.

Yogi Adityanath
योगी आदित्यनाथ

लखनऊ : कोविड-19 के चलते पिछले साल मई माह से ही योगी सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों (Transfer) पर रोक लगा दी थी. इसके चलते पिछले सत्र में स्थानांतरण नहीं हो सके थे. सत्र 2020-21 के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है. शासनादेश के मुताबिक राज्य में 15 जुलाई तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे. साथ ही यह भी कहा गया है कि ज्यादातर स्थानांतरण यथा संभव ऑनलाइन मेरिट लिस्ट प्रणाली से ही किए जाएंगे. सरकार के इस फैसले से अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है.

कर्मचारियों में खुशी

कर्मचारी नेता हरि किशोर तिवारी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार उन लोगों के स्थानांतरण पर ध्यान दें जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर काम कर रहे हैं. उन्होंने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर रखे हैं. सामान्य रूप से स्थानांतरण खोलने की वजह से जरूरतमंद कर्मचारियों को इसका लाभ बहुत कम ही मिल पाता है. सरकार को ऐसे लोगों पर के स्थानांतरण पर ध्यान देना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- अंग्रेजों का 154 साल पुराना कानून खत्म करेगी योगी सरकार



बड़ी संख्या में कर्मचारियों को मिलेगी राहत

आपको बता दें सरकार ने दो 2018 की पॉलिसी के तहत ट्रांसफर करने का ऐलान किया है. 2018 की पॉलिसी के तहत सरकार ने उस वक्त स्थानांतरण शुरू किए थे तो कुछ ही स्थानांतरण हो पाए थे. इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के चलते स्थानांतरण रोक दिए गए थे. जब 2020 में स्थानांतरण करने के लिए सरकार ने मन बनाया तो कोरोना का अटैक हुआ. ऐसे में सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते स्थानांतरण पर रोक लगा दिया था, जिसे अब सरकार ने हटा दिया है. इससे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

लखनऊ : कोविड-19 के चलते पिछले साल मई माह से ही योगी सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों (Transfer) पर रोक लगा दी थी. इसके चलते पिछले सत्र में स्थानांतरण नहीं हो सके थे. सत्र 2020-21 के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है. शासनादेश के मुताबिक राज्य में 15 जुलाई तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे. साथ ही यह भी कहा गया है कि ज्यादातर स्थानांतरण यथा संभव ऑनलाइन मेरिट लिस्ट प्रणाली से ही किए जाएंगे. सरकार के इस फैसले से अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है.

कर्मचारियों में खुशी

कर्मचारी नेता हरि किशोर तिवारी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार उन लोगों के स्थानांतरण पर ध्यान दें जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर काम कर रहे हैं. उन्होंने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर रखे हैं. सामान्य रूप से स्थानांतरण खोलने की वजह से जरूरतमंद कर्मचारियों को इसका लाभ बहुत कम ही मिल पाता है. सरकार को ऐसे लोगों पर के स्थानांतरण पर ध्यान देना चाहिए.

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बड़ी संख्या में कर्मचारियों को मिलेगी राहत

आपको बता दें सरकार ने दो 2018 की पॉलिसी के तहत ट्रांसफर करने का ऐलान किया है. 2018 की पॉलिसी के तहत सरकार ने उस वक्त स्थानांतरण शुरू किए थे तो कुछ ही स्थानांतरण हो पाए थे. इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के चलते स्थानांतरण रोक दिए गए थे. जब 2020 में स्थानांतरण करने के लिए सरकार ने मन बनाया तो कोरोना का अटैक हुआ. ऐसे में सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते स्थानांतरण पर रोक लगा दिया था, जिसे अब सरकार ने हटा दिया है. इससे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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