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लखनऊ: अब सामान्य सचिवालय प्रशासन ने भी बाहरी लोगों पर लगाई रोक

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Published : Mar 20, 2020, 6:59 PM IST

विधानसभा सचिवालय के बाद सामान्य सचिवालय प्रशासन ने भी बाहरी लोगों पर रोक लगा दी है. अपरिहार्य परिस्थितियों में केवल ऐसे लोगों को सचिवालय में बुलाने पर विचार किया जा सकता है, जिनका आना जरूरी है.

विधान सभा सचिवालय.
सामान्य सचिवालय प्रशासन ने बाहरी लोगों पर लगाई रोक.

लखनऊ: विधानसभा सचिवालय के बाद सामान्य सचिवालय प्रशासन ने भी बाहरी लोगों पर रोक लगा दी है. कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते विधानसभा सचिवालय के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सामान्य सचिवालय में भी बाहरी व्यक्तियों के आने पर रोक लगा दी गई है.

सचिवालय प्रशासन के कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी को भी पास जारी नहीं किया जाएगा. अपरिहार्य कारणों में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ही किसी को अंदर जाने की इजाजत मिलेगी. अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश गुप्ता ने इस संबंध में आदेश निर्गत किया है. यह आदेश विधान सभा, लोक भवन, बापू भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन के अलावा योजना भवन में लागू किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें:- कोरोना पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से चर्चा

सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि वे सभी लोग अपने-अपने विभाग में यह सुनिश्चित करें कि किसी को भी पास जारी नहीं किया जाएगा. अपरिहार्य कारणों में ही पास निर्गत किए जाएंगे, वह भी उच्चाधिकारियों से इजाजत लेने के बाद. सामान्य दशा में सचिवालय के बाहर के किसी अधिकारी/कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति को सचिवालय में प्रवेश के लिए सामान्य दशा में कोई अधियाचन स्लिप, प्रवेश पत्र कार्यालय न भेजी जाए.

अपरिहार्य परिस्थितियों में केवल ऐसे लोगों को सचिवालय में बुलाने पर विचार किया जा सकता है, जिनका आना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो. अधियाचन स्लिप केवल सचिव व उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के कैंप कार्यालय से ही निर्गत की जाएगी, वह भी संबंधित अधिकारी की अनुमति के बाद. जारी शासनादेश में कहा गया है कि इन निर्देशों से अपने विभाग के सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को अविलंब अवगत करा दिया जाए. साथ ही कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित भी किया जाए.

लखनऊ: विधानसभा सचिवालय के बाद सामान्य सचिवालय प्रशासन ने भी बाहरी लोगों पर रोक लगा दी है. कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते विधानसभा सचिवालय के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सामान्य सचिवालय में भी बाहरी व्यक्तियों के आने पर रोक लगा दी गई है.

सचिवालय प्रशासन के कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी को भी पास जारी नहीं किया जाएगा. अपरिहार्य कारणों में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ही किसी को अंदर जाने की इजाजत मिलेगी. अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश गुप्ता ने इस संबंध में आदेश निर्गत किया है. यह आदेश विधान सभा, लोक भवन, बापू भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन के अलावा योजना भवन में लागू किया जाएगा.

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सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि वे सभी लोग अपने-अपने विभाग में यह सुनिश्चित करें कि किसी को भी पास जारी नहीं किया जाएगा. अपरिहार्य कारणों में ही पास निर्गत किए जाएंगे, वह भी उच्चाधिकारियों से इजाजत लेने के बाद. सामान्य दशा में सचिवालय के बाहर के किसी अधिकारी/कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति को सचिवालय में प्रवेश के लिए सामान्य दशा में कोई अधियाचन स्लिप, प्रवेश पत्र कार्यालय न भेजी जाए.

अपरिहार्य परिस्थितियों में केवल ऐसे लोगों को सचिवालय में बुलाने पर विचार किया जा सकता है, जिनका आना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो. अधियाचन स्लिप केवल सचिव व उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के कैंप कार्यालय से ही निर्गत की जाएगी, वह भी संबंधित अधिकारी की अनुमति के बाद. जारी शासनादेश में कहा गया है कि इन निर्देशों से अपने विभाग के सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को अविलंब अवगत करा दिया जाए. साथ ही कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित भी किया जाए.

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