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लखनऊ: एम्बुलेंस से कोर्ट आना चाहते हैं गायत्री प्रजापति, कोर्ट में दी अर्जी - लखनऊ समाचार

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति मामले में अगली सुनवाई एक फरवरी को तय की है. वहीं वकील सुनील सिंह ने गायत्री को अगली तारीख पर एम्बुलेंस से अदालत लाने का आदेश देने की भी मांग की.

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लखनऊ हाईकोर्ट.
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Published : Jan 23, 2020, 11:51 PM IST

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति के मामले में अगली सुनवाई के लिए एक फरवरी की तारीख तय की है. गायत्री प्रसाद प्रजापति पर अपहरण और छेड़छाड़ के आपराधिक मामले दर्ज हैं. गुरुवार को अभियुक्त गायत्री प्रजापति जेल से अदालत में व्हीलचेयर पर हाजिर हुए थे. इस मामले की सुनवाई के दौरान वकील सुनील सिंह ने गायत्री की डिस्चार्ज अर्जी पर बहस पूरी की.

गायत्री को अगली तारीख पर एम्बुलेंस से अदालत लाने का आदेश देने की भी मांग की गई. वकील सुनील सिंह ने केजीएमयू की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल कर गायत्री की बीमारी का हवाला दिया. फिलहाल अदालत ने उनकी इस अर्जी पर जेल प्रशासन व केजीएमयू से रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- लखनऊ: वसीम रिजवी ने DM को लिखा पत्र, घंटाघर को अवैध कब्जेदारों से कराएं खाली

26 अक्टूबर 2016 को चित्रकूट की एक महिला ने थाना गोमतीनगर में आईपीसी की धारा 294, 504 व 506 में बबलू सिंह व आशीष शुक्ला के खिलाफ इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान इस मामले में गायत्री का भी नाम प्रकाश में आया. साथ ही इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ अपहरण व छेड़छाड़ का भी आरोप पाया गया. 27 जुलाई 2017 को पुलिस ने अपहरण व छेड़छाड़ के आरोपों की बढ़ोतरी करते हुए आशीष के साथ ही गायत्री प्रजापति के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया था.

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति के मामले में अगली सुनवाई के लिए एक फरवरी की तारीख तय की है. गायत्री प्रसाद प्रजापति पर अपहरण और छेड़छाड़ के आपराधिक मामले दर्ज हैं. गुरुवार को अभियुक्त गायत्री प्रजापति जेल से अदालत में व्हीलचेयर पर हाजिर हुए थे. इस मामले की सुनवाई के दौरान वकील सुनील सिंह ने गायत्री की डिस्चार्ज अर्जी पर बहस पूरी की.

गायत्री को अगली तारीख पर एम्बुलेंस से अदालत लाने का आदेश देने की भी मांग की गई. वकील सुनील सिंह ने केजीएमयू की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल कर गायत्री की बीमारी का हवाला दिया. फिलहाल अदालत ने उनकी इस अर्जी पर जेल प्रशासन व केजीएमयू से रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है.

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26 अक्टूबर 2016 को चित्रकूट की एक महिला ने थाना गोमतीनगर में आईपीसी की धारा 294, 504 व 506 में बबलू सिंह व आशीष शुक्ला के खिलाफ इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान इस मामले में गायत्री का भी नाम प्रकाश में आया. साथ ही इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ अपहरण व छेड़छाड़ का भी आरोप पाया गया. 27 जुलाई 2017 को पुलिस ने अपहरण व छेड़छाड़ के आरोपों की बढ़ोतरी करते हुए आशीष के साथ ही गायत्री प्रजापति के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया था.

एम्बुलेंस से कोर्ट आना चाहते हैं गायत्री प्रजापति
कोर्ट में दी अर्जी, जेल व केजीएमयू से रिपोर्ट तलब
विधि संवाददाता
लखनऊ
मपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अपहरण व छेड़छाड़ के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध मुल्जिम गायत्री प्रसाद प्रजापति के मामले में अगली सुनवाई के लिए एक फरवरी की तारीख तय की है। गुरुवार को अभियुक्त गायत्री प्रजापति जेल से अदालत में व्हील चेयर पर हाजिर थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान वकील सुनील सिंह ने गायत्री की डिस्चार्ज अर्जी पर बहस पूरी की। साथ ही गायत्री को अगली तारीख पर एम्बुलेंस से अदालत लाने का आदेश देने की भी मांग की। उन्होंने इस संदर्भ में केजीएमयू की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल कर गायत्री की बीमारी का हवाला दिया। फिलहाल अदालत ने उनकी इस अर्जी पर जेल प्रशासन व केजीएमयू से रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है। 
   उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर 2016 को चित्रकुट की एक महिला ने थाना गोमतीनगर में आईपीसी की धारा 294, 504 506 में बबलू सिंह व आशीष शुक्ला के खिलाफ इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान इस मामले में गायत्री का भी नाम प्रकाश में आया। साथ ही इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ अपहरण व छेड़छाड़ का भी आरोप पाया गया। 27 जुलाई 2017 को पुलिस ने अपहरण व छेड़छाड़ के आरोपों. की बढ़ोत्तरी करते हुए आशीष के साथ ही गायत्री प्रजापति के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 354 (ए)(।।), 364, 511, 504 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। 


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Chandan Srivastava
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