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व्यापारी से फर्म संचालक और उसकी पत्नी ने 42 लाख हड़पे, मुकदमा दर्ज

गोमतीनगर कोतवाली में व्यापारी ने फर्म संचालक और उसकी पत्नी के खिलाफ 42 लाख रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है. आरोपियों ने व्यापारी से टेलीकॉम कम्पनी के टेंडर में रुपये लगवाए थे.

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Published : Nov 16, 2022, 2:13 PM IST

लखनऊ : गोमती नगर कोतवाली में व्यापारी ने फर्म संचालक और उसकी पत्नी के खिलाफ 42 लाख रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है. आरोपियों ने व्यापारी से टेलीकॉम कम्पनी के टेंडर में रुपये लगवाए थे. जिसके बाद न तो पीड़ित प्रदीप कुमार जैन को पार्टनर बनाया और न ही मुनाफे का हिस्सा दिया.

गोमती नगर के विकासखंड निवासी प्रदीप कुमार जैन की मुलाकात ज्वेल इंफोटेक कम्पनी के सौरभ से हुई थी. फर्म में सौरभ के साथ उसकी पत्नी प्रीति वर्मा निदेशक थीं. बातचीत के दौरान सौरभ ने बताया कि उसे एक टेलीकॉम कंपनी का टेंडर मिला है, जिसमें बड़ी रकम लगानी पड़ेगी, अकेले वह टेंडर पूरा नहीं कर सकता, इसलिए निवेशक की तलाश कर रहा है. आरोपी ने प्रदीप को बताया कि रुपये लगाने वाले व्यक्ति को फर्म में पार्टनर बनाने के साथ ही वह मुनाफे में हिस्सा देगा. सौरभ के साथ उसकी पत्नी प्रीति ने भी टेंडर मिलने की बात कही थी. दम्पति के झांसे में फंसकर सौरभ रुपये लगाने को तैयार हो गए. जून 2020 में उन्होंने करीब 42 लाख रुपये का निवेश किया, लेकिन उन्हें न तो फर्म में पार्टनर बनाया गया और न ही मुनाफे में हिस्सा दिया गया.


इंस्पेक्टर गोमती नगर दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि पीड़ित प्रदीप कुमार जैन ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत की थी. आदेश जारी होने पर गोमती नगर कोतवाली में सौरभ और उसकी पत्नी प्रीति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें : Gujarat : AAP के CM कैंडिडेट और Etv के पत्रकार रहे इसुदान ने केजरीवाल के सामने याद किया संस्थान में बिताया समय

लखनऊ : गोमती नगर कोतवाली में व्यापारी ने फर्म संचालक और उसकी पत्नी के खिलाफ 42 लाख रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है. आरोपियों ने व्यापारी से टेलीकॉम कम्पनी के टेंडर में रुपये लगवाए थे. जिसके बाद न तो पीड़ित प्रदीप कुमार जैन को पार्टनर बनाया और न ही मुनाफे का हिस्सा दिया.

गोमती नगर के विकासखंड निवासी प्रदीप कुमार जैन की मुलाकात ज्वेल इंफोटेक कम्पनी के सौरभ से हुई थी. फर्म में सौरभ के साथ उसकी पत्नी प्रीति वर्मा निदेशक थीं. बातचीत के दौरान सौरभ ने बताया कि उसे एक टेलीकॉम कंपनी का टेंडर मिला है, जिसमें बड़ी रकम लगानी पड़ेगी, अकेले वह टेंडर पूरा नहीं कर सकता, इसलिए निवेशक की तलाश कर रहा है. आरोपी ने प्रदीप को बताया कि रुपये लगाने वाले व्यक्ति को फर्म में पार्टनर बनाने के साथ ही वह मुनाफे में हिस्सा देगा. सौरभ के साथ उसकी पत्नी प्रीति ने भी टेंडर मिलने की बात कही थी. दम्पति के झांसे में फंसकर सौरभ रुपये लगाने को तैयार हो गए. जून 2020 में उन्होंने करीब 42 लाख रुपये का निवेश किया, लेकिन उन्हें न तो फर्म में पार्टनर बनाया गया और न ही मुनाफे में हिस्सा दिया गया.


इंस्पेक्टर गोमती नगर दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि पीड़ित प्रदीप कुमार जैन ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत की थी. आदेश जारी होने पर गोमती नगर कोतवाली में सौरभ और उसकी पत्नी प्रीति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

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