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राज बब्बर समेत 4 कांग्रेस नेताओं ने MP-MLA कोर्ट में किया सरेंडर - एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेताओं ने किया सरेंडर

राज बब्बर व अजय राय समेत चार कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया. हालांकि कोर्ट से सभी को निजी मुचलके पर रिहाई मिल गई. बता दें कि 2015 में धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ व पुलिस बल पर हमला करने के मामले में ये सभी कांग्रेस नेता आरोपी हैं.

एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट
एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट
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Published : Dec 8, 2020, 10:02 PM IST

लखनऊ: धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ व पुलिस बल पर हमला करने आदि के एक मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर, अजय राय, शैलेंद्र तिवारी व प्रभु जी उर्फ प्रहलाद द्विवेदी ने मंगलवार को एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. विशेष जज पवन कुमार राय ने अभियुक्तों को 50-50 हजार के निजी मुचलका पर रिहा करने आदेश दिये. साथ ही उक्त अभियुक्तों के खिलाफ जारी वारंट को निरस्त कर दिया. उल्लेखनीय है कि इसी मामले में 5 दिसंबर को रीता बहुगुणा जोशी ने भी आत्मसमर्पण कर वारंट रिकॉल कराया था.

विशेष जज पवन कुमार राय ने इस मामले में गैरहाजिर रहने पर अभियुक्त प्रदीप आदित्य जैन के खिलाफ पुनः गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है, जबकि अभियुक्त शारिक अली, पप्पू खां उर्फ अफसर अली व राज कुमार लोधी की पत्रावली अलग करते हुए इनका बंधपत्र निरस्त करने व इनके जमानतदारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले के सभी अभियुक्तों को 16 जनवरी को आरोप तय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का भी आदेश दिया है.

जानें क्या है मामला
अभियोजन के मुताबिक 17 अगस्त 2015 को कांग्रेस पार्टी का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना-प्रदर्शन था. करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ अचानक उक्त अभियुक्त धरना स्थल से विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े. इस दौरान संकल्प वाटिका के पास पथराव करने लगे, जिससे भगदड़ मच गई. हमले में पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी और पीएसी के कई जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की नामजद एफआईआर एसआई प्यारेलाल प्रजापति ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी.

लखनऊ: धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ व पुलिस बल पर हमला करने आदि के एक मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर, अजय राय, शैलेंद्र तिवारी व प्रभु जी उर्फ प्रहलाद द्विवेदी ने मंगलवार को एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. विशेष जज पवन कुमार राय ने अभियुक्तों को 50-50 हजार के निजी मुचलका पर रिहा करने आदेश दिये. साथ ही उक्त अभियुक्तों के खिलाफ जारी वारंट को निरस्त कर दिया. उल्लेखनीय है कि इसी मामले में 5 दिसंबर को रीता बहुगुणा जोशी ने भी आत्मसमर्पण कर वारंट रिकॉल कराया था.

विशेष जज पवन कुमार राय ने इस मामले में गैरहाजिर रहने पर अभियुक्त प्रदीप आदित्य जैन के खिलाफ पुनः गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है, जबकि अभियुक्त शारिक अली, पप्पू खां उर्फ अफसर अली व राज कुमार लोधी की पत्रावली अलग करते हुए इनका बंधपत्र निरस्त करने व इनके जमानतदारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले के सभी अभियुक्तों को 16 जनवरी को आरोप तय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का भी आदेश दिया है.

जानें क्या है मामला
अभियोजन के मुताबिक 17 अगस्त 2015 को कांग्रेस पार्टी का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना-प्रदर्शन था. करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ अचानक उक्त अभियुक्त धरना स्थल से विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े. इस दौरान संकल्प वाटिका के पास पथराव करने लगे, जिससे भगदड़ मच गई. हमले में पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी और पीएसी के कई जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की नामजद एफआईआर एसआई प्यारेलाल प्रजापति ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी.

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