ETV Bharat / state

अमिताभ ठाकुर जेल से अदालत में हुए पेश, आरोप पत्र की नकल दी गई - बसपा सांसद अतुल राय

बसपा सांसद अतुल राय पर दुराचार का आरोप लगाने वाली युवती और उसके गवाह की आत्महत्या मामले में निरुद्ध मुल्जिम पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल से अदालत में पेश किया गया. इस दौरान उन्हें आरोप पत्र की नकल दी गई.

अमिताभ ठाकुर.
अमिताभ ठाकुर.
author img

By

Published : Oct 28, 2021, 10:27 PM IST

लखनऊः बसपा सांसद अतुल राय पर दुराचार का आरोप लगाने वाली युवती और उसके गवाह की आत्महत्या मामले में निरुद्ध मुल्जिम पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को आरोप पत्र के अलावा अन्य प्रपत्र देने की मांग वाली अर्जी पर सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने आख्या तलब की है. अमिताभ ठाकुर को गुरुवार को जेल से अदालत में पेश किया गया था. यहां उन्हें आरोप पत्र की नकलें मुहैया कराई गई. अमिताभ ने इस दौरान मामले से संबधित अन्य प्रपत्रों की भी मांग की. मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी.


बीते 25 अक्टूबर को अमिताभ के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 167, 195ए, 218, 306, 504 व 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था. 27 अगस्त, 2021 को इस मामले की एफआईआर वरिष्ठ उपनिरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. इस एफआईआर में अतुल राय व अमिताभ ठाकुर को नामजद किया गया था.

इसे भी पढ़ें-दुष्कर्म पीड़िता आत्महत्या मामला : पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल


वहीं, एक अन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने धोखाधड़ी के वांछित अभियुक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्ट्रेस एसेट रिकवरी ब्रांच-2 के असिस्टेंट जनरल मैनेजर शैलेंद्र कुमार, मैनेजर अनुपम सक्सेना व मैनेजर लॉ दीप कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मुल्जिमों के अपराध को गंभीर करार दिया है. सरकारी वकील अरुण पांडेय के मुताबिक इस मामले की एफआईआर बाराबंकी में तैनात रजिस्ट्रार शंकर बहादुर सिंह ने थाना विभूति खंड में दर्ज कराई थी. इन सभी पर आपसी मिलीभगत से एक प्लाट के फर्जी बैनामे पर लोन मंजूर करने का आरोप है.

लखनऊः बसपा सांसद अतुल राय पर दुराचार का आरोप लगाने वाली युवती और उसके गवाह की आत्महत्या मामले में निरुद्ध मुल्जिम पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को आरोप पत्र के अलावा अन्य प्रपत्र देने की मांग वाली अर्जी पर सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने आख्या तलब की है. अमिताभ ठाकुर को गुरुवार को जेल से अदालत में पेश किया गया था. यहां उन्हें आरोप पत्र की नकलें मुहैया कराई गई. अमिताभ ने इस दौरान मामले से संबधित अन्य प्रपत्रों की भी मांग की. मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी.


बीते 25 अक्टूबर को अमिताभ के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 167, 195ए, 218, 306, 504 व 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था. 27 अगस्त, 2021 को इस मामले की एफआईआर वरिष्ठ उपनिरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. इस एफआईआर में अतुल राय व अमिताभ ठाकुर को नामजद किया गया था.

इसे भी पढ़ें-दुष्कर्म पीड़िता आत्महत्या मामला : पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल


वहीं, एक अन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने धोखाधड़ी के वांछित अभियुक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्ट्रेस एसेट रिकवरी ब्रांच-2 के असिस्टेंट जनरल मैनेजर शैलेंद्र कुमार, मैनेजर अनुपम सक्सेना व मैनेजर लॉ दीप कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मुल्जिमों के अपराध को गंभीर करार दिया है. सरकारी वकील अरुण पांडेय के मुताबिक इस मामले की एफआईआर बाराबंकी में तैनात रजिस्ट्रार शंकर बहादुर सिंह ने थाना विभूति खंड में दर्ज कराई थी. इन सभी पर आपसी मिलीभगत से एक प्लाट के फर्जी बैनामे पर लोन मंजूर करने का आरोप है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.