लखनऊ : बसपा सांसद अतुल राय पर दुराचार का आरोप लगाने वाली युवती और उसके गवाह की आत्महत्या के मामले में पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर निरुद्ध हैं. इस मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने सुनवाई के लिए सत्र अदालत में भेज दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने 18 नवंबर को अमिताभ ठाकुर को सत्र अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है.
सोमवार को भी अमिताभ ठाकुर को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया था. हालांकि इस दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गयी. इसका संज्ञान लेते हुए अदालत ने उनके स्वास्थ्य की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा गठित टीम से कराने का निर्देश जेल प्रशासन को दिया. 27 अगस्त, 2021 को इस मामले की एफआईआर वरिष्ठ उप-निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में दर्ज करायी थी. इस एफआईआर में अतुल राय और अमिताभ ठाकुर को नामजद किया गया था.
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अमिताभ ठाकुर को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. विगत 25 अक्टूबर को उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 167, 195ए, 218, 306, 504 व 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया. जबकि 29 अक्टूबर को इस मामले में अभियुक्त अतुल राय को न्यायिक हिरासत में लिया गया. उल्लेखनीय है कि अमिताभ ठाकुर की जमानत भी सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है.
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