लखनऊ: बाबरी विध्वंस केस में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को विशेष सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल गई है. कल्याण सिंह पर बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश रचने का आरोप है. राजस्थान में राज्यपाल के दौरान उनको कोर्ट में पेश होने से छूट मिली थी.
बता दें, संविधान के अनुच्छेद 361 के मुताबिक राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान दीवानी और आपराधिक मामलों से छूट मिली है. इस अनुच्धेद के तहत कोई भी अदालत किसी भी मामले में राज्यपाल या राष्ट्रपति को समन जारी नहीं कर सकती है.
राज्यपाल पद से हटने के बाद सीबीआई ने अर्जी में कहा था कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली थी. कल्याण सिंह का 5 साल का कार्यकाल 3 सितंबर 2019 को समाप्त हो गया था. अब वो किसी भी सांविधानिक पद पर नहीं हैं.