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होली पर पूर्वोत्तर रेलवे ने जारी यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइन, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल ने होली त्योहार के मौके पर सुरक्षित गाड़ी संचालन और यात्री सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा अभियान चलाया है. रेल प्रशासन की ओर से इसके लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई है. गाड़ियों के आवागमन व प्रस्थान संबंधित सूचना, डिस्प्ले बोर्ड पर लगातार प्रदर्शित किए जा रहे है.

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Published : Mar 10, 2022, 5:39 PM IST

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लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल रेल प्रबन्धक डॉ. मोनिका अग्निहोत्री ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए यात्रियों से अपील की है कि ट्रेनों की छतों व पायदान पर यात्रा न करें. यात्री स्टेशनों पर रेलवे ट्रैक को निर्धारित स्थान से ही पार करें. इसके लिए स्टेशनों पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें. फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ न इकट्ठा करे, साथ ही यात्री रेलवे ट्रैक के किनारे भीड़ एकत्रित न करें.

यात्रा के दौरान कोई भी यात्री अपने साथ विस्फोटक व ज्वलनशील वस्तुएं जैसे स्टोव, गैस सिलेंडर, आतिशबाजी का सामान, पेट्रोल एवं डीजल लेकर यात्रा न करें, यह पूर्णतः वर्जित है. अगर कोई यात्री खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं लेकर यात्रा करते पाया जाएगा तो उसके विरुद्व रेलवे एक्ट की संबंधित धारा के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: होलिका दहन पर रहेगा भद्रा की छाया, मिलेगा सिर्फ एक घंटा 10 मिनट

साथ ही यात्रा के दौरान यात्री स्टेशन परिसर और ट्रेनों में कोविड-19 से बचाव संबंधी सभी आवश्यक नियमों का पालन करें. यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से किसी भी अप्रिय घटना की सम्भावना होने पर तत्काल रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी या रेल कर्मचारी को सूचित करें. उन्होंने जनता से विशेष आग्रह किया है कि चलती हुई या खड़ी ट्रेनों पर कीचड़, पत्थर, पानी, गुब्बारे या अन्य कोई वस्तु न फेंके. इससे यात्री एवं रेल कर्मचारी घायल हो सकते है और जानमाल की हानि भी हो सकती है.

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लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल रेल प्रबन्धक डॉ. मोनिका अग्निहोत्री ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए यात्रियों से अपील की है कि ट्रेनों की छतों व पायदान पर यात्रा न करें. यात्री स्टेशनों पर रेलवे ट्रैक को निर्धारित स्थान से ही पार करें. इसके लिए स्टेशनों पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें. फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ न इकट्ठा करे, साथ ही यात्री रेलवे ट्रैक के किनारे भीड़ एकत्रित न करें.

यात्रा के दौरान कोई भी यात्री अपने साथ विस्फोटक व ज्वलनशील वस्तुएं जैसे स्टोव, गैस सिलेंडर, आतिशबाजी का सामान, पेट्रोल एवं डीजल लेकर यात्रा न करें, यह पूर्णतः वर्जित है. अगर कोई यात्री खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं लेकर यात्रा करते पाया जाएगा तो उसके विरुद्व रेलवे एक्ट की संबंधित धारा के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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साथ ही यात्रा के दौरान यात्री स्टेशन परिसर और ट्रेनों में कोविड-19 से बचाव संबंधी सभी आवश्यक नियमों का पालन करें. यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से किसी भी अप्रिय घटना की सम्भावना होने पर तत्काल रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी या रेल कर्मचारी को सूचित करें. उन्होंने जनता से विशेष आग्रह किया है कि चलती हुई या खड़ी ट्रेनों पर कीचड़, पत्थर, पानी, गुब्बारे या अन्य कोई वस्तु न फेंके. इससे यात्री एवं रेल कर्मचारी घायल हो सकते है और जानमाल की हानि भी हो सकती है.

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