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सड़क पर कूड़ा फेंकना ओमेक्स सोसाइटी को पड़ा भारी, मुकदमा दर्ज

लखनऊ नगर निगम ने ओमेक्स सिटी सोसाइटी के खिलाफ आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. इतना ही नहीं कूड़े के निस्तारण पर हुए खर्च के रूप में क्षतिपूर्ति की वसूली भी ओमैक्स से की जाएगी.

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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत एफआईआर दर्ज.
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Published : Nov 21, 2020, 12:56 PM IST

लखनऊ: राजधानी में घर का कूड़ा बाहर फेंकना महंगा पड़ सकता है. घर-घर से कूड़ा उठान के लिए ईकोग्रीन को लगाया गया है. इसके बाद भी कुछ लोग बाहर कूड़ा फेंक रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में नगर निगम ने ओमेक्स सिटी सोसाइटी के खिलाफ आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. इसके साथ ही उनसे सड़क या खाली प्लाट में फेंके गए कूड़े के निस्तारण पर हुए खर्च के रूप में क्षतिपूर्ति की वसूली भी की जाएगी.

ईकोग्रीन को कूड़ा देने से किया इनकार

रमाबाई वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास स्थित ओमेक्स सिटी सोसाइटी के अपार्टमेंट के लोग ईकोग्रीन को कूड़ा नहीं दे रहे हैं. यहां कूड़ा कलेक्शन के लिए निजी सफाई कर्मचारी लगे हैं. सारा कूड़ा पास के खाली प्लाट या नगर निगम के पड़ाव स्थल अथवा सड़क पर फेंका जा रहा है. ईकोग्रीन ने कूड़ा कलेक्शन के लिए कई बार सम्पर्क किया, लेकिन सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मना कर दिया.

सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत एफआईआर

इस बात की जब नगर आयुक्त को जानकारी हुई तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया. नगर निगम के अधिकारियों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का अनुपालन न किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 278, 283 और 353 के अन्तर्गत आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है.

नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि सोसाइटी का कूड़ा खाली स्थानों या सड़क पर फेंका जा रहा है, जबकि यहां से नगर निगम को उठाना पड़ता है. इस पर अतिरिक्त धन और संसाधन खर्च हो रहा है. साथ ही खुले में कूड़ा फेंके जाने से वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है. इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. क्षतिपूर्ति भी वसूल की जाएगी. कोई अन्य सोसाइटी या संस्था द्वारा अपने परिसर का कूड़ा खुले में अनुचित रूप से फेंके जाने पर उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ: राजधानी में घर का कूड़ा बाहर फेंकना महंगा पड़ सकता है. घर-घर से कूड़ा उठान के लिए ईकोग्रीन को लगाया गया है. इसके बाद भी कुछ लोग बाहर कूड़ा फेंक रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में नगर निगम ने ओमेक्स सिटी सोसाइटी के खिलाफ आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. इसके साथ ही उनसे सड़क या खाली प्लाट में फेंके गए कूड़े के निस्तारण पर हुए खर्च के रूप में क्षतिपूर्ति की वसूली भी की जाएगी.

ईकोग्रीन को कूड़ा देने से किया इनकार

रमाबाई वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास स्थित ओमेक्स सिटी सोसाइटी के अपार्टमेंट के लोग ईकोग्रीन को कूड़ा नहीं दे रहे हैं. यहां कूड़ा कलेक्शन के लिए निजी सफाई कर्मचारी लगे हैं. सारा कूड़ा पास के खाली प्लाट या नगर निगम के पड़ाव स्थल अथवा सड़क पर फेंका जा रहा है. ईकोग्रीन ने कूड़ा कलेक्शन के लिए कई बार सम्पर्क किया, लेकिन सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मना कर दिया.

सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत एफआईआर

इस बात की जब नगर आयुक्त को जानकारी हुई तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया. नगर निगम के अधिकारियों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का अनुपालन न किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 278, 283 और 353 के अन्तर्गत आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है.

नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि सोसाइटी का कूड़ा खाली स्थानों या सड़क पर फेंका जा रहा है, जबकि यहां से नगर निगम को उठाना पड़ता है. इस पर अतिरिक्त धन और संसाधन खर्च हो रहा है. साथ ही खुले में कूड़ा फेंके जाने से वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है. इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. क्षतिपूर्ति भी वसूल की जाएगी. कोई अन्य सोसाइटी या संस्था द्वारा अपने परिसर का कूड़ा खुले में अनुचित रूप से फेंके जाने पर उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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