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इयरफोन लगाकर न पार करें रेलवे क्रॉसिंग और पटरी, देना पड़ सकता है इतना जुर्माना

इयरफोन पहनकर रेलवे ट्रैक पार करने पर जुर्माना (Fine over crossing railway crossing with earphones) हो सकता है. इसका प्रावधान है.

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Published : Jun 16, 2023, 9:09 AM IST

Updated : Jun 16, 2023, 10:57 AM IST

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Lucknow News in Hindi Fine over crossing railway crossing with earphones इयरफोन पहनकर रेलवे ट्रैक पार करने पर जुर्माना पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल खनऊ मंडल के डीआरएम आदित्य कुमार

लखनऊ: अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि रेलवे क्रॉसिंग या पटरी बात करते समय अचानक ट्रेन आ गई और बड़ा हादसा हो गया. किसी व्यक्ति ने इस दुर्घटना में अपनी जान गवां दी. ऐसा होता इसलिए है क्योंकि लोग रेलवे के नियमों को दरकिनार कर क्रॉसिंग पार करते हैं. मोबाइल फोन पर बात करते हुए या फिर इयरफोन लगाकर पटरी क्रॉस करते हैं. इससे ट्रेन की आवाज ही उन्हें सुनाई नहीं देती है और हादसा हो जाता है. रेलवे फाटक और रेल की पटरी पार करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इयरफोन न लगा हो. इयरफोन पहनकर रेलवे ट्रैक पार करने पर जुर्माना (Fine over crossing railway crossing with earphones) लगाने का प्रावधान है. रेलवे क्रासिंग को पार करते समय सावधानी बरतें.

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ये सावधानी हैं जरूरी
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 जून को अंतरराष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस मनाया गया. इस दौरान मोबाइल फोन पर बात करते हुए, इयरफोन लगाकर क्रासिंग पार करना जानलेवा बताया गया. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम आदित्य कुमार के नेतृत्व में डालीगंज-बादशाहनगर के बीच क्रासिंग भारत स्काउट एवं गाइड्स के सदस्यों ने गुरुवार को नुक्कड़ नाटक किया. इस बीच सावधानी हटी, दुर्घटना घटी के स्लोगन पर मंचन किया गया. आम लोगों को जागरूकता संदेश दिया. इन संदेशों को मोबाइल उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए भेजकर भी जागरूक किया जा रहा है.

ये है नियम: रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत ट्रेन की पटरियों को पार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है. उसे छह माह तक की जेल हो सकती है. 1000 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है.

क्रासिंग पार करने पर 37 दुर्घटनाएं: लखनऊ मंडल की रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के दौरान बीते एक साल में 37 हादसे हुए. इनमें साइकिल सवार, बाइक सवार के अलावा मोबाइल से बात करते और इयरफोन लगाकर क्रासिंग पार करने पर 12 लोगों की मौत हो गई. (Lucknow News in Hindi)

ये भी पढ़ें- बालश्रम के लिए पंजाब और हरियाणा लेकर जा रहे नौ नाबालिगों को रेस्क्यू किया

लखनऊ: अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि रेलवे क्रॉसिंग या पटरी बात करते समय अचानक ट्रेन आ गई और बड़ा हादसा हो गया. किसी व्यक्ति ने इस दुर्घटना में अपनी जान गवां दी. ऐसा होता इसलिए है क्योंकि लोग रेलवे के नियमों को दरकिनार कर क्रॉसिंग पार करते हैं. मोबाइल फोन पर बात करते हुए या फिर इयरफोन लगाकर पटरी क्रॉस करते हैं. इससे ट्रेन की आवाज ही उन्हें सुनाई नहीं देती है और हादसा हो जाता है. रेलवे फाटक और रेल की पटरी पार करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इयरफोन न लगा हो. इयरफोन पहनकर रेलवे ट्रैक पार करने पर जुर्माना (Fine over crossing railway crossing with earphones) लगाने का प्रावधान है. रेलवे क्रासिंग को पार करते समय सावधानी बरतें.

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ये सावधानी हैं जरूरी
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 जून को अंतरराष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस मनाया गया. इस दौरान मोबाइल फोन पर बात करते हुए, इयरफोन लगाकर क्रासिंग पार करना जानलेवा बताया गया. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम आदित्य कुमार के नेतृत्व में डालीगंज-बादशाहनगर के बीच क्रासिंग भारत स्काउट एवं गाइड्स के सदस्यों ने गुरुवार को नुक्कड़ नाटक किया. इस बीच सावधानी हटी, दुर्घटना घटी के स्लोगन पर मंचन किया गया. आम लोगों को जागरूकता संदेश दिया. इन संदेशों को मोबाइल उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए भेजकर भी जागरूक किया जा रहा है.

ये है नियम: रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत ट्रेन की पटरियों को पार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है. उसे छह माह तक की जेल हो सकती है. 1000 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है.

क्रासिंग पार करने पर 37 दुर्घटनाएं: लखनऊ मंडल की रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के दौरान बीते एक साल में 37 हादसे हुए. इनमें साइकिल सवार, बाइक सवार के अलावा मोबाइल से बात करते और इयरफोन लगाकर क्रासिंग पार करने पर 12 लोगों की मौत हो गई. (Lucknow News in Hindi)

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Last Updated : Jun 16, 2023, 10:57 AM IST
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