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यूपी में 5,09,213 परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 5,09,213 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई. योजना के तहत 2017 से अब तक 1527.64 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है.

समाज कल्याण विभाग की ओर से दी गई सहायता राशि.
समाज कल्याण विभाग की ओर से दी गई सहायता राशि.
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Published : Dec 21, 2020, 10:38 PM IST

लखनऊ: प्रदेश में समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 5,09,213 परिवारों को आर्थिक सहायता दी है. वर्ष 2017 से अब तक 1527.64 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है. समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया, महिला व पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक हो, यानि मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है.


दी जाती है तीस हजार रुपये की आर्थिक सहायका राशि
समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत तीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. उन्होंने ने बताया कि विभागीय अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना के तहत कोई भी आवेदन प्राप्त होता है, तो उस पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए तुरंत निपटारा किया जाए. मंत्री ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए.

प्रदेश के सभी जिलों में कराई गई है वृद्धाश्रम की स्थापना

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में संचालित वृद्ध आश्रम में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को निशुल्क भोजन, आवासीय वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की सुविधा मुहैया कराई जा रही है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 22 जिलों में वृद्धाश्रम संचालित थे, लेकिन वर्तमान सरकार वृद्ध जनों के प्रति गंभीर है. इसलिए प्रदेश के 75 जिलों में वृद्धाश्रम की स्थापना की गई है.

लखनऊ: प्रदेश में समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 5,09,213 परिवारों को आर्थिक सहायता दी है. वर्ष 2017 से अब तक 1527.64 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है. समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया, महिला व पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक हो, यानि मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है.


दी जाती है तीस हजार रुपये की आर्थिक सहायका राशि
समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत तीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. उन्होंने ने बताया कि विभागीय अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना के तहत कोई भी आवेदन प्राप्त होता है, तो उस पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए तुरंत निपटारा किया जाए. मंत्री ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए.

प्रदेश के सभी जिलों में कराई गई है वृद्धाश्रम की स्थापना

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में संचालित वृद्ध आश्रम में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को निशुल्क भोजन, आवासीय वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की सुविधा मुहैया कराई जा रही है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 22 जिलों में वृद्धाश्रम संचालित थे, लेकिन वर्तमान सरकार वृद्ध जनों के प्रति गंभीर है. इसलिए प्रदेश के 75 जिलों में वृद्धाश्रम की स्थापना की गई है.

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