लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में फैसला लिया गया. मंगलवार को कैबिनेट में प्रदेश के किसानों और बटाईदारों के हित में एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई है. इसके तहत मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना का लाभ अब बटाईदार को भी मिलेगा. पहले यह योजना केवल खेतिहर किसान को ही मिलता था. अब प्रदेश के 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानों को लाभ मिलेगा.
योगी सरकार के प्रवक्ता व मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि पहली बार ऐसा होगा कि इससे बटाईदार भी आच्छादित होंगे. इसका दायरा भी पहले की योजना से बड़ा होगा. योजना के तहत बीमा की अधिकतम रकम पांच लाख रुपये होगी. योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी होगी. आंधी तूफान और भूस्खलन में मरने या दिव्यांग होने वाले किसान के बालिग (18 से 70 वर्ष) आश्रित को भी इसका लाभ मिलेगा.
अमूमन देखा गया है कि किसान की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस खेत का ट्रांसफर अपने नाम पर नहीं कराते हैं. ऐसी स्थिति में किसान के परिजन इससे लाभान्वित होंगे. अगर किसान का कोई बेटा नहीं है एवं पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी बेटी को इस योजना का लाभ मिलेगा. किसान की बेटी को यह लाभ उसकी शादी के उपरांत भी मिलेगा.
ये भी पढ़ें- लखनऊ: योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, इन 14 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों को 600 करोड़ रुपये का प्रीमियम दिया जाता था. कंपनी की जटिल प्रक्रियाओं के कारण सभी पात्र किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था. बीमा कंपनियां सरकार से मिलने वाले 600 करोड़ रुपये के प्रीमियम से लगभग 200 करोड़ रुपये ही खर्च करती थीं. बाकी बीमा कंपनियां डकार जाती थीं, लेकिन अब सरकार इस योजना के तहत किसानों को सीधे लाभान्वित करेगी.
ये भी पढ़ें- लखनऊ: विपक्षियों पर अमित शाह का जोरदार हमला, कहा- जितना चाहें करें विरोध, वापस नहीं होगा CAA
योगी सरकार ने पुरानी योजना को निरस्त करते हुए डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में धनराशि भेजने की व्यवस्था शुरू की है. इसका लाभ लेने के लिए हादसे के 45 दिनों के भीतर संबंधित किसान परिवार को दावा पेश करना होगा. दावे के एक माह के भीतर ऑनलाइन भुगतान संबंधित किसान के खाते में कर दिया जाएगा.
विशेष स्थितियों में संबंधित जिले के डीएम एक माह का अतिरिक्त समय दे सकते हैं. यदि कोई किसान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या कोई अन्य योजना के तहत लाभान्वित हुआ है तो उक्त योजना के तहत मिली धनराशि का समायोजन करते हुए मुख्यमंत्री कृषक कल्याण बीमा योजना के तहत धनराशि दी जाएगी.