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आय से अधिक संपत्ति के मामले में UPPCL के अधिशासी अभियंता बर्खास्त - यूपीपीसीएल न्यूज

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन(uppcl) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगरा में तैनात एक अधिशासी अभियंता को बर्खास्त कर दिया है. अभियंता आय से अधिक संपत्ति जुटाने में दोषी पाया गया है. इस मामले की जांच अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) के द्वारा कराई गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट पर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एम देवराज ने 15 फरवरी को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया.

आय से अधिक संपत्ति के मामले में अधिशासी अभियंता बर्खास्त
आय से अधिक संपत्ति के मामले में अधिशासी अभियंता बर्खास्त
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Published : Feb 18, 2021, 10:05 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगरा में तैनात एक अधिशासी अभियंता को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम. देवराज ने एडीजी सतर्कता की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले की जांच लगभग 10 साल तक चली. अधिशासी अभियंता की बर्खास्तगी के जारी आदेश की पावर कारपोरेशन के प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने पुष्टि की है.

दस साल में पूरी हो पाई जांच

पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक एम. देवराज के अनुसार अधिशासी अभियंता ओमप्रकाश, मुख्य अभियंता विद्युत वितरण निगम दक्षिणांचल में तैनात हैं. उनके खिलाफ 26 जुलाई 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत शशांक चौधरी ने की थी. ओमप्रकाश सहायक अभियंता (भंडार) हापुड़ में तैनात थे. सतर्कता इकाई ने मामले की जांच डीएसपी मोहिनी पाठक और इंस्पेक्टर अजय सिंह को सौंपी थी. जांच में यह बात सामने आई कि ओमप्रकाश की संपत्ति 22 अक्टूबर 1989 से 31 मार्च 2009 तक 26,92,153 रुपए की हुई और 50,53,901 रुपए खर्च किए गए. इस पूरी जांच में पत्नी के नाम से भूखंड और कृषि योग्य जमीन खरीदने की भी पुष्टि हुई है.

46.51% आय से अधिक संपत्ति

यूपीपीसीएल के एमडी एम. देवराज के मुताबिक ओमप्रकाश के पास 46.51% आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की पुष्टि हुई है. इसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगरा में तैनात एक अधिशासी अभियंता को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम. देवराज ने एडीजी सतर्कता की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले की जांच लगभग 10 साल तक चली. अधिशासी अभियंता की बर्खास्तगी के जारी आदेश की पावर कारपोरेशन के प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने पुष्टि की है.

दस साल में पूरी हो पाई जांच

पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक एम. देवराज के अनुसार अधिशासी अभियंता ओमप्रकाश, मुख्य अभियंता विद्युत वितरण निगम दक्षिणांचल में तैनात हैं. उनके खिलाफ 26 जुलाई 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत शशांक चौधरी ने की थी. ओमप्रकाश सहायक अभियंता (भंडार) हापुड़ में तैनात थे. सतर्कता इकाई ने मामले की जांच डीएसपी मोहिनी पाठक और इंस्पेक्टर अजय सिंह को सौंपी थी. जांच में यह बात सामने आई कि ओमप्रकाश की संपत्ति 22 अक्टूबर 1989 से 31 मार्च 2009 तक 26,92,153 रुपए की हुई और 50,53,901 रुपए खर्च किए गए. इस पूरी जांच में पत्नी के नाम से भूखंड और कृषि योग्य जमीन खरीदने की भी पुष्टि हुई है.

46.51% आय से अधिक संपत्ति

यूपीपीसीएल के एमडी एम. देवराज के मुताबिक ओमप्रकाश के पास 46.51% आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की पुष्टि हुई है. इसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया.

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