लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश की सात विधान सभा सीटों पर तीन नवम्बर को उप चुनाव मतदान होगा. सात निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचन के लिए तीन नवंबर को होने वाले मतदान में गड़बड़ी रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा.
अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए बैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा. उन्होंने बताया कि आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लि. कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र एवं सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र मान्य होगा.
मतदान के लिए कारखानों व समस्त दुकानों, वाणिज्य कर कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्रम व सेवायोजन सुरेश चंद्र ने बताया कि शासन विधानसभा उपचुनाव वाले जनपदों में संचालित कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि विधानसभा उप निर्वाचन के मतदान के दिन 3 नवंबर को कारखानों में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों को मतदान का अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें अवकाश दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इस प्रकार विधानसभा उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में समस्त दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मतदान के दिन बंदी दिवस के रुप में मनाया जाएगा. जिससे कि ऐसी दुकानें एवं वाणिज्य कर स्थानों में कार्य करने वाले मतदान कर सकें. उन्होंने कहा कि विधानसभा की 7 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है. ऐसे में सभी कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग करें.